बेजुबान पर बर्बरता, कानून ने लिया संज्ञान

जोधपुर। शहर के महामंदिर थाना क्षेत्र में एक डॉग को बेरहमी से मारने का मामला सामने आया है। एनजीओ से जुड़े एडवोकेट की शिकायत पर पुलिस ने बाबूलाल सोनी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11(1)(ठ) के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी ने पहले कुत्ते को अपंग किया, फिर उसकी हत्या कर दी, जिससे स्थानीय लोगों और पशु प्रेमियों में आक्रोश है।

⚖️ कानूनी कार्रवाई और जांच

  • धारा लागू: पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11(1)(ठ)
  • जांच अधिकारी: एएसआई मनीराम
  • पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की
  • एनजीओ की भूमिका: पशु अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रियता दिखाई गई

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🐾 सामाजिक प्रतिक्रिया और संवेदना

  • स्थानीय पशु प्रेमियों और एक्टिविस्ट्स ने घटना की निंदा की
  • सोशल मीडिया पर विरोध और न्याय की मांग
  • मानसिकता पर सवाल: यह घटना बेजुबान प्राणियों के प्रति संवेदनहीनता को उजागर करती है