Chief Minister का संवेदनशील निर्णय: दो वर्ष में 3182 अनुकम्पा नियुक्तियां

Chief Minister
Chief Minister

जयपुर: Chief Minister अशोक गहलोत ने सरकारी कार्मिक की मृत्यु के उपरांत आश्रित द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन के 84 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की है। कोविड-19 महामारी की इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में गहलोत के इस संवेदनशील निर्णय से इन परिवारों को सम्बल मिल सकेगा। गहलोत ने न्यूनतम आयु सीमा एवं विलम्ब अवधि के 9, अधिआयु सीमा के एक तथा विलम्ब से आवेदन के 74 प्रकरणों में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए शिथिलता दी है। इससे मृतक के आश्रित इन परिवारों को राहत मिल सकेगी।

Chief Minister का संवेदनशील निर्णय

Read Also: Covid-19 समीक्षा बैठक कोविड की तरह ही हो Vaccination का बेहतरीन प्रबंधन 

उल्लेखनीय है कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद आश्रित को 90 दिवस के भीतर अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन करना होता है। साथ ही आश्रित के नाबालिग होने की स्थिति में बालिग होने के 3 वर्ष के भीतर आवेदन करने का प्रावधान है। गहलोत ने विगत दो वर्ष में अनुकम्पा नियुक्ति के 668 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान करने का मानवीय निर्णय करते हुए आवेदकों को राहत प्रदान की है। मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता के कारण दो वर्ष में 3182 मृतक आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति दी गई है। 

Download Badhti Kalam App Now & Subscribe My Youtube Channel