उम्मीदवार सरकारी व निजी भवन पर बिना अनुमति के पोस्टर बैनर नही लगायें

पंचायत आम चुनाव 2020

सवाई माधोपुर।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ एस.पी.सिंह ने बताया कि पंचायत आम चुनाव 2020 के कार्यक्रमों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहित संबंधित क्षेत्रों में प्रभावी हो गई है। चुनावों के दौरान राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों, उनके समर्थकों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा सभी पंचायतीराज क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों व दीवारों, निजी भवनों पर बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नहीं लगाएं जाएं। उन्होंने बताया कि बिना अनुमति के चुनावों के पोस्टर बैनर, नारे, चुनाव चिन्ह आदि लगा दिये जाते है  तो इस संबंध में सभी क्षेत्रो के लिये विकास अधिकारी एवं तहसीलदारो को निर्देशित किया गया है कि चुनाव से पूर्व सभी दीवारों पर लिखे गये चुनावी नारे, चुनाव चिन्ह, पोस्टर आदि को साफ करावें। चुनाव आचार सहिता के तहत कोई भी राजनैतिक दल या उम्मीदवार किसी भी सार्वजनिक व निजी सम्पत्ति पर उनकी बिना अनुमति के ध्वज, बैनर, पोस्टर आदि नही लगायेंगे।