मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने के साथ हो सकती है एक साल की सजा

सवाई माधोपुर। विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण को महामारी घोषित किया जा चुका है। जिसके मध्यनजर गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश में 3 मई 2020 तक लॉकडाउन घोषित किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट नन्नूमल पहाड़िया ने बताया कि सवाई माधोपुर जिले में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए सम्पूर्ण जिले में धारा 144 लागू है। उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार के आदेशानुसार सभी व्यक्तियों के लिये सार्वजनिक रूप से मास्क पहनना अनिवार्य है, आदेश की अवहेलना करने पर दोषी व्यक्ति को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत एक साल तक की जेल अथवा जुर्माना अथवा दोनो से दण्डित किया जायेगा।
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नन्नूमल पहाड़िया ने तत्काल प्रभाव से आदेशित किया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की गम्भीरता को देखते हुए सवाई माधोपुर जिले की राजस्व सीमा में निवासरत समस्त व्यक्तियों के लिये सार्वजनिक रूप से मास्क पहनना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति उक्त आदेश की अवहेलना करेगा तो दोषी व्यक्ति को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत एक साल तक की जेल अथवा जुर्माना अथवा दोनो से दण्डित किया जायेगा। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उपजिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, थानाधिकारी, भू-अभिलेख निरीक्षक, सफाई निरीक्षक, आयुक्त नगर परिषद एवं सचिव कृषि उपज मंडी सवाई माधोपुर आदि को आदेश पालना कराने के लिए निर्देश दिए है।