जयपुर: राज्य में Film Shooting (Amendment) नियम 2016 के अन्तर्गत फिल्म शूटिंग की अनुमति प्रदान करने हेतु समस्त प्रक्रिया को पूर्ण रूप से ऑनलाइन किया जा रहा है।
निदेशक, पर्यटन विभाग श्री निशांत जैन की ओर से इस सम्बंध में जारी परिपत्र के अनुसार राजस्थान राज्य में Film Shooting की अनुमति प्राप्त करने हेतु sso.rajasthan.gov.in (citizen apps – tourism dept services – application: permission for film shooting) के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जाएगें। उन्होंने बताया कि फिल्म शूटिंग की अनुमति आदेश भी उक्त ऑनलाइन पोर्टल पर जारी किये जाएगें। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गये है।
