ताजा खबर। पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण सहित 7 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज

गंगापुर सिटी के व्यापारी ने इस्तगासे के माध्यम से दर्ज कराई एफआइआर

गंगापुर सिटी। स्थानीय निवासी एक फर्म मालिक ने सुप्रसिद्ध पतंजलि कम्पनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण सहित कम्पनी के 7 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी करने का मुकदमा इस्तगासे के माध्यम से गंगापुर सिटी के कोतवाली पुलिस थाने मे दर्ज कराया है। पुलिस ने इस मामले मे विभिन्न धाराओं मे मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।
पीडि़त व्यापारी कृष्ण कुमार मित्तल ने बताया कि पुरानी अनाज मण्डी मे स्थित फर्म केके एग्रोटेक में वह अधिकृत प्रतिनिधि है। व्यापारी कृष्ण कुमार मित्तल ने बताया कि उसके द्वारा मार्च 2019 में 50 टन फोजन मटर 39 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदने के लिये पतंजलि कम्पनी के प्रतिनिधि को ऑर्डर देकर निर्धारित राशि का पैमेंट जरिये बेंक कर दिया था। ऑर्डर देने के बाद पतंजलि कम्पनी ने उसे 45.66 टन माल निर्धारित पते पर भेज दिया। लेकिन इसके बाद बकाया 4.34 टन माल नहीं भेजा। बार-बार कहने के बाद भी जब उसे उक्त ऑर्डर किया माल नहीं मिला तो उसने कम्पनी को रजिस्टर्ड नोटिस भी भेजा। उसके बाद भी कम्पनी ने उसे बकाया माल नहीं भेजकर धोखाधडी की। पीडि़त व्यापारी ने बताया कि इस धोखाधड़ी की शिकायत उसने पुलिस थाना में दी तो वहां भी पुलिस अधिकारियों ने कार्यवाही करने से इंकार कर दिया। व्यापारी ने गंगापुर सिटी की एडीजे कोर्ट में इस सम्बन्ध मे इस्तगासा प्रस्तुत कर धोखाधड़ी करने वाले सभी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। माननीय न्यायालय ने इस सम्बन्ध मे कोतवाली पुलिस थाना गंगापुर सिटी को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये। कोतवाली पुलिस ने इस सम्बन्ध मे पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण, निदेशक अजय कुमार आर्य, मुक्तानन्द, श्रीमती सुमेधा, राम भरत, राकेश मित्तल और पतंजलि के अधिकृत प्रतिनिधि आरपी शर्मा के खिलाफ धारा 420, 406 और 120 बी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।