सवाई माधोपुर। 1 से 30 सितम्बर तक चलने वाले अनलॉक-4 के दौरान मास्क नहीं लगाने और प्रॉटोकॉल की पालना नहीं करने पर कठोर कार्रवाई होगी।
जिला मजिस्ट्रेट नन्नूमल पहाडिया ने बताया कि आमजन को सहूलियत देने के लिये लॉकडाउन में कुछ छूट दी जा रही है लेकिन जन स्वास्थ्य हमारी पहली प्राथमिकता है। कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिये प्रशासन चौकस है। गाइडलाइन के उल्लंघन पर कडी कार्रवाई जारी रहेगी।
फेस मास्क नही लगाने पर 200 रूपये, दुकानदार द्वारा बिना मास्क वाले ग्राहक को सामान बेचने पर 500 रूपये, सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 200 रूपये, सार्वजनिक स्थान पर शराब, पान, गुटखा, तम्बाकू का सेवन करने पर 500 रूपये, सार्वजनिक स्थान पर 2 गज दूरी नहीं रखने पर 100 रूपये, एसडीएम को लिखित में पूर्व सूचना दिये बिना विवाह या अन्य आयोजन करने या ऐसे अनुमत समारोह में 2 गज दूरी नही रखने पर 5 हजार रूपये, विवाह से संबंधित समारोह आयोजन में 50 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर 10 हजार रूपये, लोक परिवहन सेवा यथा ऑटो, कैब, रिक्शा, बस, ट्रेन आदि में फेस मास्क या फेस कवर नही पहनने पर 200 रूपये एवं कार्यस्थल पर कार्य अवधि के दौरान नियमित रूप से सेनिटाईजेशन तथा सामाजिक दूरी की पालना नही कराये जाने पर निर्धारित जुर्माना देना होगा।