Night Curfew अब शाम 6 बजे से प्रातः 5 बजे तक

नई गाइडलाइन की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए
अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने व्यापार मंडलों के प्रतिनिधियांे एवं अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए निर्देश
शिक्षण संस्थाओं, धार्मिक-सामाजिक आयोजनों, जुलूस, मेलों आदि पर 16 अप्रेल से रोक
सवाई माधोपुर।
राज्य सरकार ने प्रदेश में कोविड-19 महामारी के संक्रमण की दूसरी लहर के प्रसार की श्रृंखला को तोड़ने के उद्देश्य से विभिन्न बाजार, कार्यस्थल, व्यावसायिक, निजी एवं सार्वजनिक गतिविधियों आदि के लिए प्रतिबंधात्मक उपायों में अधिक कड़ाई करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 16 अप्रेल से 30 अप्रेल तक पूरे राज्य में सायं 6 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा।
इस संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ. सूरज सिंह नेगी की अध्यक्षता में विभिन्न व्यापार मंडलों के प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों तथा जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक हुई। जिसमें गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए तथा उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। बैठक में व्यापार मंडलों के प्रतिनिधियों ने गाइड लाइन की पालना में पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि गृह विभाग द्वारा जारी गाइड लाइन एवं निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि आदेश के अनुसार, रात्रि कर्फ्यू की प्रभावी अनुपालना के क्रम में सभी बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान सायं 5 बजे तथा राजकीय कार्यालय सायं 4 बजे तक बंद हो जाएंगे। यह समयावधि अनिवार्य, आपातकालीन एवं स्वास्थ्य सेवाओं, कोविड मैनेजमेंट से संबंधित राजकीय कार्यालयों, निरंतर उत्पादन तथा रात्रिकालीन शिफ्ट वाली फैक्ट्रियों, दवा की दुकानों, आईटी कम्पनियों, विवाह समारोहों, बस, रेलवे और एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्रीगण, माल परिवहन लोडिंग-अनलोडिंग आदि में नियोजित लोगों पर लागू नहीं होगी। इस छूट के लिए अलग से पास की आवश्यकता नहीं होगी। इन्फोर्समेन्ट टीम को पहचान-पत्र, निमंत्रण-पत्र, यात्रा टिकट आदि दस्तावेज दिखाया जा सकेगा।
अतिरिक्त कलेक्टर ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रोें में प्रतिबंधात्मक दिशा-निर्देशों तथा कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना के लिए पूर्व में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा गठित ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप को फिर से एक्टिवेट किया जाएगा। ये समितियां समझाइश और संवाद के माध्यम से होम आइसोलेशन और क्वारेंटाइन के नियमों के साथ-साथ सार्वजनिक स्थलों पर कोविड गाइडलाइन्स की पालना सुनिश्चित करवाने में स्थानीय प्रशासन का सहयोग करेंगी। अतिरिक्त कलेक्टर ने बताया कि नई गाइडलाइन्स में अन्य कई निर्देश भी जारी किए गए हैैं। उन्होंने बताया कि 16 अप्रेल से 31 मई तक विवाह आदि निजी आयोजनों में आमंत्रित अतिथियों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। इसके लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा। समारोह स्थल, मैरिज गार्डन आदि में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन पाए जाने पर आयोजन स्थल को 7 दिन के लिए सीज किया जाएगा। अंतिम संस्कार के लिए अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। धार्मिक स्थलों पर केवल प्रबंधन द्वारा ही नियमित पूजा-अर्चना एवं इबादत की जा सकेगी। ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था जारी रह सकेगी। उन्होंने आग्रह किया कि आमजन द्वारा पूजा-अर्चना, इबादत आदि घर पर ही रहकर की जाए। फसल खरीद केन्द्रों एवं कृषि मण्डियों में फसलों का क्रय-विक्रय के दौरान कोविड नियमों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी रात्रि 8 बजे तक तथा होटल में ‘इन हाउस’ गेस्ट सर्विस अनुमत होगी। उन्हांेंने बताया कि सार्वजनिक परिवहन में यात्रियों की संख्या वाहन की कुल क्षमता से 50 प्रतिशत तक ही रहेगी। इसकी पालना जिला परिवहन अधिकारी सुनिश्चित करेंगे। राज्य के बाहर से आने वाले आगन्तुकों की बॉर्डर चेक पोस्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। गाइड लाइन के अनुसार 100 से अधिक कार्मिकों की संख्या वाले कार्यालयों में उपस्थिति 50 प्रतिशत रहेगी तथा शेष 50 प्रतिशत कार्मिकों को वर्क फ्रॉम होम (घर से कार्य) कर सकेंगे। कार्यस्थल पर किसी कार्मिक के कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर कार्यालय कक्ष को 72 घंटे के लिए बंद किया जाएगा। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में समस्त प्रकार के सार्वजनिक सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, मेलों, उत्सवों, जुलूस आदि पर रोक रहेगी। जिले की समस्त शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थाएं तथा लाइब्रेरी आदि बंद रहेगी। सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क बंद रखे जाएंगे।
उन्होंने निर्देश दिए कि दुकानों मंे ग्राहक के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित करने के साथ ही बिना मास्क पहने ग्राहक को सामान विक्रय नहीं किया जायेगा, दुकानदार स्वयं भी आवश्यक रूप से मास्क पहनेगा। सार्वजनिक स्थलों पर नो मास्क-नो एंट्री की सख्ती से पालना की जाएगी। सार्वजनिक एवं कार्यस्थलों पर थूकना निषिद्ध एवं जुर्माने से दंडनीय है। गाइड लाइन की पालना नहीं करने तथा उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत एवं अन्य कानूनी प्रावधानों के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 एवं 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र दानोदिया ने बताया कि रात्रि कर्फ्यू एवं गाइड लाइन की पालना सख्ती से करवाई जाएगी। लोग आगे बढकर इसमें सहयोग प्रदान करें, जिससे कोविड के बढते प्रसार को रोका जा सके। बैठक में जिला परिषद के सीईओ रामस्वरूप चौहान, उपखंड अधिकारी कपिल शर्मा, सहित विभिन्न व्यापार मंडलों के प्रतिनिधियों ने भी विचार एवं सुझाव रखे। बैठक में दीनदयाल अग्रवाल, विजय सिंह, महेन्द्र सैन, देवेन्द्र सिंह राठोड़, करणपाल, विनोद सिंघल, सुनील जैन, हरिबाबू, भरतलाल नामा, अर्पित जैन, रामबाबू सिंघल, रूपेश नामा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
गाइड लाइन की पालना सुनिश्चित करने के संबंध में व्यापार मंडल प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ बैठक लेकर निर्देश देते एडीएम एवं उपस्थित पदाधिकारी।

रणथंभौर गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए दर्शन 30 अप्रेल तक बंद
सवाई माधोपुर।
कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप एवं संक्रमण के प्रसार को देखते हुए रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर प्रबंधन एवं मंदिर के महंत तथा जिला प्रशासन की सहमति व निर्णय के अनुसार 30 अप्रैल तक रणथंबोर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए दर्शन बंद कर दिए गए हैं। मंदिर के महंत बृज किशोर दाधीच जी ने श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि घर पर रहकर ही पूजा अर्चना करें। मंदिर प्रबंधन के महंत बृज किशोर दाधीच ने उपखंड अधिकारी कपिल शर्मा को लिखित में सूचना देकर निर्णय से अवगत कराया है। कोविड के संक्रमण का प्रसार लगातार बढने से रोकने के लिए यह निर्णय लिया है। उपखंड अधिकारी ने श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि घर पर रहकर ही पूजा अर्चना एवं इबादत करें।

बीस सूत्री कार्यक्रम एवं फ्लेगशिप योजनाओं की प्रगति समीक्षा बैठक आयोजित
लक्ष्य प्राप्ति के लिए समर्पित होकर कार्य करने के निर्देश
सवाई माधोपुर।
बीस सूत्री कार्यक्रम की प्रगति समीक्षा बैठक जिला परिषद के सीईओ आरएस चौहान की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक में सीईओ चौहान ने कहा कि बीसूका तहत आवंटित लक्ष्यों की प्रािप्त के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें जिससे प्रथम तिमाही के लक्ष्य समय पर पूरे हो सके। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियो से तत्परता से कार्य कर पात्रों को लाभांवित करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बीस सूत्री कार्यक्रम के आयोजन, क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति की बैठक में सीईओ जिला परिषद ने बिंदुवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि कागज में योजना का लाभ देना बताया तथा भौतिक सत्यापन में मौके पर लाभ दिया हुआ नहीं मिला तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बीस सूत्री कार्यक्रम के रैंक निर्धारण के 12 बिन्दुओं में से 7 बिंदुओं में ए श्रेणी मिलने पर अधिकारियों की सराहना की तथा आगे भी इसी प्रकार प्रगति लाने के निर्देश दिए। वहीं जिन बिन्दुओं में रैंक सी मिली उनमें संबंधित बिन्दुओं के प्रभारियों को आवश्यक कार्रवाई कर रैंक बढाने के लिए प्रयास के निर्देश दिए।
बैठक में सीईओ ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को टीकाकरण व संस्थागत प्रसव के लक्ष्य पूरे करने पर जोर दिया। इसी प्रकार शु़द्ध पेयजल के लिए लगाए गए आरओ प्लांट एवं अन्य योजनाओं के कार्याे की समीक्षा करते हुए आंशिक कवर्ड बस्ती योजना में लक्ष्य पूरे करने पर जोर दिया।
इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना में कार्य के कार्याे को समय पर पूरे करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मनरेगा के तहत रोजगार सृजन, जॉब कार्ड जारी करने, मानव दिवस सृजित करने, न्यूनतम मजदूरी, खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण आवास, पेयजल, टीकाकरण, संस्थागत प्रसव,सामाजिक सुरक्षा, वृद्धों का कल्याण, अनुसूचित जाति-जनजाति परिवारों को सहायता, कृषि कनेक्शन, भू खण्ड आवंटन, छात्रवृŸिा सहित अन्य बिन्दुओं पर समीक्षा करते हुये समय पर लोगों को लाभान्वित करवाने की बात कही।
मुख्य आयोजना अधिकारी बी.एल. बैरवा ने सभी सूत्रों में अब तक अर्जित उपलब्धियों के बारे में अवगत कराया। बैठक में फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति समीक्षा कर सभी पात्रों को योजनाआंे से लाभांवित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने बैठक में मुख्यमंत्री चिंरजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से अधिक से अधिक पंजीयन पर जोर दिया। इसी प्रकार मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की प्रगति समीक्षा की। बैठक में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, मुख्यमंत्री कन्यादान/हथलेवा योजना, सिलिकोसिस पॉलिसी, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पैंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पैंशन योजना, विशेष योग्यजन सम्मान पैंशन योजना, पालनहार योजना के तहत हुई प्रगति की समीक्षा की तथा इन योजनाओं में संवेदनशील होकर पात्रों को लाभांवित करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना में उद्यम की इकाई लगाने के संबंध में प्रगति समीक्षा कर दिशा-निर्देश दिए। इसी प्रकार उद्योग विभाग की मुख्यमंत्री स्माल स्केल इंडस्ट्रीज प्रमोशन स्कीम, एमएसएमई एक्ट सेल्फ सर्टिफिकेशन, आरआईपीएस आदि के संबंध में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर लोगों को लाभांवित करने के निर्देश दिए। बैठक में जन सूचना पोर्टल, जन आधार योजना के संबंध में प्रगति समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।

औषधि अनुज्ञापन पत्र निलम्बित
सवाई माधोपुर।
अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक अजय कुमार सबल ने निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 66 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स श्रीराम मेडिकल स्टोर गंगापुर सिटी का औषधि अनुज्ञापन पत्र 3 मई से 7 मई 2021 तक 5 दिन के लिये अस्थाई रूप से निलम्बित किया है।

जागरूकता अभियान के तहत फेस मास्क व पोस्टर वितरण
सवाई माधोपुर।
जिला प्रशासन एवं नगर परिषद सवाई माधोपुर के संयुक्त तत्वावधान में कोरोना जागरूकता जन आन्दोलन अभियान के तहत नगर परिषद के कार्मिकों द्वारा कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए गुरूवार को शहर के अलग-अलग स्थानों छीतर चौराहा, नीम चौकी, दण्डवीर बालाजी, खण्डार बस स्टेण्ड, सब्जी मण्डी सहित अन्य स्थानों पर आमजन को पोस्टर एवं फेस मास्क वितरित किये।
नगर परिषद आयुक्त रविन्द्र सिंह यादव ने बतयाा कि जागरूकता अभियान के तहत नगर परिषद द्वारा सफाई कर्मी एवं कर्मचारियों की टीम द्वारा 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिये प्रेरित किया जा रहा है।
नगर परिषद आयुक्त ने बताया कि अभियान के तहत कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, वैवाहिक स्थल आदि के विरूद्ध कार्रवाही करते हुए जुर्माना वसूल किया जा रहा है। इसके तहत टीम द्वारा 4 चालान काटकर 500 रूपये जुर्माना वसूला गया।