कोरोना बचाव संबंधी पोस्टर लगाना अनिवार्य, नियमों की पालना नहीं करने पर होगी कार्यवाही

गंगापुर सिटी। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने आदेश जारी कर राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 में संशोधन कर दिया है। उप जिला कलेक्टर विजेन्द्र मीना ने बताया कि लॉकडाउन खुलने के पश्चात् गंगापुर उपखंड में दुकानदारों तथा आमजन द्वारा फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की जा रही है। जिसके कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने एवं इसके प्रसार का खतरा बढ़ता जा रहा है, जिससे कोरोना वायरस के अत्यधिक संकमण की सम्भावना होकर नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शांति को खतरा है। कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए उप जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर सभी राजकीय व निजी शैक्षणिक संस्थान, कारखाने, शॉपिंग मॉल्स, बैंक, शोरूम आदि एवं दुकानदारों को प्रवेश द्वार पर कोरोना बचाव संबंधी पोस्टर प्रदर्शित करना होगा। साथ ही दुकानदारों तथा आमजन को फेस मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी। पालना नहीं करने करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार निर्धारित जुर्माने अथवा दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि पालना नहीं करने वालों पर आज शहर के कई स्थानों पर प्रशासन द्वारा चालान भी बनाए गए।

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