राजस्थान में जबरन धर्म परिवर्तन पर कड़ा कानून: अवैध संस्थाओं पर बुलडोजर, 25 लाख जुर्माना और उम्रकैद तक सजा

राजस्थान विधानसभा में पेश धर्मांतरण विरोधी बिल 2025

विधानसभा में पेश हुआ धर्मांतरण विरोधी बिल 2025, शादी के नाम पर कन्वर्जन होगा शून्य, 90 दिन पहले लेनी होगी प्रशासन से मंजूरी

Rajasthan Anti Conversion Bill: जयपुर। राजस्थान सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन और अवैध संस्थाओं के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। ‘प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2025’ विधानसभा में पेश किया गया है, जिस पर चर्चा के बाद इसे पारित किया जा सकता है। यह बिल पहली बार ‘बुलडोजर एक्शन’ को कानूनी जामा पहनाता है। इसके तहत गलत तरीके से धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्थाओं के भवनों को प्रशासन सील कर सकेगा और अवैध निर्माण पर 72 घंटे में बुलडोजर चलाया जाएगा।

बिल के प्रमुख प्रावधान

👉 जबरन धर्म परिवर्तन गैर-जमानती अपराध होगा और इसमें आसानी से जमानत नहीं मिलेगी।
👉 अवैध धर्मांतरण पर सजा: कम से कम 7 साल और अधिकतम 14 साल की कैद तथा 5 लाख रुपए का जुर्माना।
👉 नाबालिग, दिव्यांग, महिला, एससी/एसटी का धर्मांतरण: कम से कम 10 साल और अधिकतम 20 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना।
👉 सामूहिक धर्म परिवर्तन: 20 साल की सजा, 25 लाख रुपए तक जुर्माना और भवन जब्त।
👉 विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण: 10–20 साल की सजा और 20 लाख रुपए जुर्माना।
👉 बार-बार अपराध: लगातार धर्मांतरण करवाने वालों को उम्रकैद।

शादी और धर्म परिवर्तन पर सख्ती

Rajasthan Anti Conversion Bill

बिल में कहा गया है कि शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन कराना भी अपराध माना जाएगा। ऐसी शादियां शून्य घोषित होंगी। इसे ‘लव जिहाद’ से जोड़कर देखा जा रहा है।

स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया

Rajasthan Anti Conversion Bill

अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म बदलना चाहता है, तो उसे कम से कम 90 दिन पहले कलेक्टर या एडीएम के पास डिक्लेरेशन देना होगा। धर्माचार्य (धर्म गुरु) को भी दो महीने पहले मजिस्ट्रेट को नोटिस देना होगा। नोटिस बोर्ड पर सूचना चस्पा की जाएगी और आपत्तियों की सुनवाई के बाद ही धर्म परिवर्तन संभव होगा।

घर वापसी पर कोई पाबंदी नहीं

बिल में स्पष्ट किया गया है कि अपने पैतृक धर्म में वापसी को धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा।

इस बिल के लागू होने के बाद, राजस्थान में जबरन धर्मांतरण कराने वाली संस्थाओं पर कानूनी बुलडोजर चल सकेगा और दोषियों को आजीवन कारावास तक की सजा मिल सकती है।