
राजस्थान हाई कोर्ट ने सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती 2021 को रद्द कर दिया। यह फैसला जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने 14 अगस्त को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद सुनाया।
इस भर्ती में 859 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक मामले में कई ट्रेनी एसआई पकड़े गए थे। याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील ने बताया कि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर नकल हुई थी और RPSC के सदस्य भी इसमें शामिल थे।
हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि 2021 की भर्ती के सभी पदों को आगामी नई भर्ती में शामिल किया जाए। इसके तहत अब 897 पद नई एसआई भर्ती में जोड़े जाएंगे।
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कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि “सच की जीत हुई है।” उन्होंने दावा किया कि 500 से अधिक अभ्यर्थियों ने फर्जीवाड़ा करके परीक्षा पास की थी।