मोडिफाइड लॉकडाउन लागू, कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों को छोड़कर मिलेगी राहत

सवाई माधोपुर। जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाडिया ने 4 मई से 17 मई तक चलने वाले मॉडिफाइड लॉकडाउन के लिए जिले में अनुमत और गैर अनुमत गतिविधियों की सूची जारी की है। मॉडिफाइड लॉकडाउन की पालना सुनिश्चित कराने के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए है।
जिला कलेक्टर पहाड़िया ने बताया कि सवाई माधोपुर जिला ऑरेंज जोन में है। रेल, बस संचालन, शैक्षणिक संस्थान, सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल, पांच या पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक समारोह पर पहले की तरह प्रतिबंध बरकरार रहेगा। पूजा स्थल आमजन के लिए बन्द रहेंगे। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आमजन घर से बाहर नही निकलेंगे। गम्भीर बीमारी या इमरजेंसी में जिला प्रशासन या पुलिस पास प्राप्त कर घर से निकला जा सकेगा। 65 साल से ज्यादा व 10 साल से छोटे आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिला, बीमार का चिकित्सा कारणों के अतिरिक्त दिन में भी घर से बाहर निकलना अनुमत नही है।
शादी में 50 व अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नही होगी। अत्यावश्क स्थिति में प्रशासन या पुलिस से पास प्राप्त कर कार (चार पहिया वाहन) में चालक एवं अधिकतम दो व्यक्ति, ऑटो/ साइकिल रिक्शा में चालक व एक अन्य व्यक्ति बैठ सकते हैं। दुपहिया वाहन में एक व्यक्ति ही अनुमत होगा।
कलेक्टर पहाडिया ने बताया कि मॉडिफाइड लॉकडाउन में 4 मई से वित्तीय संस्थाओं, निजी कार्यालयों, मोबाईल रिचार्ज दुकाने, स्टेशनरी आदि की दुकाने खोलने की अनुमति होगी। दूध, किराना, सब्जी की दुकाने पहले की तरह खुली रहेंगी। ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार की औद्योगिक इकाईयां व शहरी क्षेत्र में अनुमत इकाईयां खुल सकेंगी। शराब की दुकाने खुलेंगी, लेकिन दुकान पर 5 से अधिक व्यक्ति इक्ठ्ठा नही होने दिये जायेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर थूंकने पर प्रतिबंध रहेगा तथा जुर्माने से दंडनीय होगा। पान, गुटखा, तंबाकू आदि के विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन पूर्णतः वर्जित होगा।
सभी सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे पर मास्क पहनना आवश्यक होगा। कोई भी व्यक्ति मास्क के बिना घर से निकला तो कानूनी कार्रवाही की जायेगी। दुकानदार स्वयं भी बिना मास्क पहने नहीं रहेंगे। दुकानदार के बिना मास्क पहने मिलने पर दुकान बंद करने व दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बिना मास्क पहने व्यक्ति को कोई भी दुकानदार सामान/सेवा विक्रय नही करेगा। दुकान पर ग्राहकों के बीच आपस में 6 फीट दूरी का पालन किया जायेगा। सभी अनुमत कार्यालय, अनुमत दुकान शाम 6 बजे बन्द कर दिये जायेंगे। ताकि कार्मिक 7 बजे तक अपने घर पहुंच जायें। सभी कार्यालयों, दुकानों पर हैंडवाश का प्रबंध रखा जायेगा।
ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियां हो सकती है। शहरी क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों के लिए निर्देशो की पालना के साथ अनुमत गतिविधियां की जा सकती है। सभी सरकारी कार्मिकों को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना आवश्यक है। ये छूट कर्फ्यू ग्रस्त इलाके/कंटेनमेंट जोन में लागू नही होगी।