तम्बाकू जनित सामग्री के निकासी, परिवहन एवं विक्रय पर प्रतिबंध

सवाई माधोपुर। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किये जाने की स्थिति में जनहित एवं मानव जीवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने 3 मई तक पूर्णतः बन्द (लॉकडाउन) किया हुआ है। कुछ लोग भिन्न-भिन्न स्थानों पर एकत्रित होकर पान, मसाला, गुटखा, जर्दा, खैनी एवं तम्बाकू जनित सामग्री खाकर जगह-जगह पीक थूंकते है, जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावना अत्याधिक बढ जाती है।
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तथा पदेन अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नन्नूमल पहाड़िया ने राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1957 की धारा 3 एवं सपठित आपदा प्रबंधन अधिनियम धारा 2005 की धारा 51 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए यह आदेश प्रसारित किया है कि सवाई माधोपुर जिले में कोई व्यक्ति/संस्था द्वारा निर्मित/संचालित पान मसाला, गुटखा, जर्दा, खैनी एवं अन्य तम्बाकू जनित सामग्री के भण्डार गृह/गोदाम लॉकडाउन की अवधि के दौरान पूर्णतः बन्द रखे जायेंगे अर्थात उक्त गोदाम/भण्डार गृह से तम्बाकू जनित सामग्री निकासी, परिवहन एवं विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट ने आदेश की पालना कराये जाने का दायित्व उपाधीक्षक पुलिस/जिला रसद अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक/औषधि नियंत्रक को दिया है।
उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति संस्था द्वारा उक्त आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम में वर्णित प्रावधान/भारतीय दण्डसंहिता एवं कोटपा एक्ट 2003 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।