असम. के धेमाजी जिले में चार साल पहले 20 वर्षीय कॉलेज छात्रा नंदिता सैकिया की निर्मम हत्या के आरोपी रिंटू शर्मा को जिला और सत्र अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने हत्या की क्रूरता और आरोपी की सोची-समझी साजिश को देखते हुए यह निर्णय लिया।
घटना का विवरण
- यह घटना अगस्त 2021 की है। नंदिता मोरिधल कॉलेज से लौट रही थी, तभी कॉलेज कर्मचारी रिंटू शर्मा ने उस पर चाकू से हमला किया।
- इस हमले में नंदिता के साथ उसका दोस्त और दोस्त का पिता भी घायल हुए।
- हमला इसलिए हुआ क्योंकि नंदिता ने रिंटू के प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया था।
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अदालत का निर्णय
- रिंटू ने घटना से इनकार किया और दावा किया कि नंदिता मोटरसाइकिल गिरने से मरी। अदालत ने इसे खारिज कर दिया।
- जज ने कहा कि रिंटू की मानसिकता दुष्ट और बेपरवाह थी और सुधरने की कोई उम्मीद नहीं है।
- आरोपी को धारा 302 के तहत मृत्युदंड, धारा 307 के तहत 10 साल का कठोर कारावास और जुर्माना, और धारा 324 के तहत 3 साल का कारावास और जुर्माना सुनाया गया।
