राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 अप्रेल को

लोक अदालत की कार्ययोजना के संबंध में बैठक आयोजित

SAWAI MADHOPUR NEWS। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सवाई माधोपुर के तत्वाधान में प्रथम ऑनलाईन/ऑफलाईन राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 अप्रेल 2021 को होगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक/फौजदारी, दीवानी, 138 एन.आई. एक्ट के अन्तर्गत चैक अनादरण मामले, पारिवारिक/वैवाहिक मामले, पानी-बिजली के मामले, बैंक रिकवरी मामले, मोटर दुर्घटना क्लेम संबंधी मामले एवं प्रिलिटिगेशन स्तर के बैंक, जल, विद्युत, लोक सफाई एवं स्वच्छता, टेलीफोन बिल, परिवहन सेवा दोष संबंधी मामले, बीमा सेवा दोष संबंधी मामले, अस्पताल एवं औषधालय सेवा दोष संबंधी मामलों का आपसी समझाईश एवं राजीनामा के माध्यम से निस्तारण किया जावेगा।

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्वेता शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन एवं अधिकाधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों के निस्तारण हेतु कार्ययोजना तैयार किए जाने के उद्देश्य से  अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) के निर्देशानुसार जलदाय विभाग, टेलीकॉम विभाग, अधिवक्तागण, विद्युत विभाग, स्थानीय बैंक अधिकारीगण एवं वित्तीय संस्थाओं के साथ बैठक का आयोजन जिला न्यायालय स्थित ए.डी.आर. सेंटर में बुधवार को हुआ। बैठक में लोक अदालत के आयोजन एवं लोक अदालत में अधिकाधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों को चिन्हित कराये जाने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष अपने प्रकरणों को प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देश  दिए गए। लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु न्यायालयों द्वारा प्री काउंसलिंग के दौरान एवं बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं के प्रिलिटिगेशन स्तर के प्रकरणों का पूर्व में लोक अदालत के माध्यम से अधिकाधिक निस्तारण किए जाने हेतु बैंक अधिकारीगण एवं वित्तीय संस्थाओं के अधिकारीगण को निर्देश प्रदान किए।

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