अनुमत दुकानों के अलावा अन्य दुकानें खुली तो होगी कडी कार्रवाईः कलेक्टर

गाइड लाइन की पालना आवश्यक रूप से हो
सवाई माधोपुर।
जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन द्वारा बुधवार को आदेश जारी कर वैवाहिक सीजन को देखते हुए सुबह आठ से सुबह साढे ग्यारह बजे तक किराना, इलेक्ट्रिक आइटम एवं फर्नीचर की तथा दोपहर 12 से अपरान्ह चार बजे तक कपड़ा, रेडिमेड गारमेंट, सर्राफा, दर्जी आदि को दुकान खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। यह अनुमति आम सामान्य सुविधा न होकर केवल शादी आयोजक एवं उनके निकटतम रिश्तेदारों के लिए कार्ड या प्रमाण दिखाने पर दी गई थी। जिला कलेक्टर ने बताया कि इन अनुमत दुकानों के अलावा अन्य प्रकार की दुकाने खुली मिलने पर उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अनुमत दुकानों पर क्रेता एवं विक्रेता द्वारा सोशल डिस्टेसिंग एवं गाइड लाइन की पालना करना, नो मास्क-नो मूवमेंट की पालना करना अनिवार्य है।
कलेक्टर ने सभी उपखंड अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि अनुमत दुकानों के निर्धारित समय के अनुसार ही खुलने तथा शादी विवाह वाले परिवार एवं उनके निकटतम रिश्तेदारों से शादी का कार्ड या प्रमाण भी देखा जाए। कलेक्टर ने यह भी बताया कि लोगों द्वारा गाइड लाइन की पालना नहीं की जाती है तो दी गई छूट के संबंध में पुर्नविचार कर निर्णय लिया जाएगा।
जिला कलेक्टर ने जिले वासियों से आग्रह किया है कि जन अनुशासन पखवाडे में पूरा अनुशासन दिखाते हुए राज्य सरकार की गाइड लाइन एवं प्रोटोकॉल की पालना करें। उन्होंने बताया कि ये संकट की घड़ी है। इसमें हम सभी को मिलकर, धैर्य के साथ अपना मनोबल बनाए रखते हुए कोरोना के खिलाफ लडी जा रही इस जंग को जीतना है। ऐसे में इमरजेंसी होने पर ही घर से बाहर जाएं, नो मास्क, नो मूवमेंट का पालन करें।

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निजी चिकित्सालयों में ऑक्सीजन सिलेंडर का स्टॉक जांचा
सवाई माधोपुर।
जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन कोविड-19 के खिलाफ लडी जा रही जंग में हर मोर्चे पर एक्टिव रहकर लगातार चिकित्सा संसाधनों, उपकरणों एवं अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में मॉनिटरिंग कर रही है। ऑक्सीजन की उपलब्धता तथा चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था सुचारू बने रहे, इसके लिए कलेक्टर ने औषधि निरीक्षक को निजी चिकित्सालयों एवं सप्लायर के यहां ऑक्सीजन के स्टॉक का निरीक्षण कर जांच करवाई।
कलेक्टर के निर्देश पर औषधि नियंत्रण विभाग के निरीक्षक विनय कुमार ने सप्लायर मैसर्स राज ऑक्सीजन गैस ऐजेन्सीज, निजी चिकित्सालय अपेक्स रणथंभौर सेविका, गणगौरी अस्पताल एवं गर्ग अस्पताल में ऑक्सीजन के स्टॉक की जांच की। राज ऑक्सीजन गैस ऐजेन्सी के यहां 24, गर्ग अस्पताल में 14, अपेक्स रणथंभौर सेविका में 20 एवं गणगौरी अस्पताल में 13 ऑक्सीजन सिलेंडर का स्टॉक मिला। इस संबंध में निरीक्षक द्वारा संबंधित अस्पताल को निर्देश भी प्रदान किए गए।

निजी चिकित्सालय एवं ऐजेन्सी पर ऑक्सीजन स्टॉक की जांच करते औषधि नियंत्रण विभाग की टीम।

उदेई मोड़ थाना पुलिस ने 60 ग्राम अवैध स्मैक के साथ दो जनों को दबोचा
गंगापुर सिटी।
उदेई मोड थाना पुलिस ने स्मैक बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर हिण्डौन रोड कृष्ण धर्मकांटे के पास से दो जनों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा व पुलिस उपाधीक्षक कालूराम मीना के निर्देशन में उदेई मोड थाना प्रभारी गंभीर सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने गश्त के दौरान हिण्डौन रोड कृष्ण धर्मकांटे के पास से आरोपित वीरसिंह (40) पुत्र प्रभू दयाल गुर्जर निवासी खेड़ली थाना बामनवास के कब्जे से 35 ग्राम अवैध स्मैक व टीकाराम गुर्जर (26) पुत्र घनश्याम गुर्जर निवासी नावंड किशनपुरा थाना बामनवास के कब्जे से 25 ग्राम अवैध स्मैक (कुल स्मैक 60 ग्राम) जप्त की गई है। उदेई मोड़ थाना प्रभारी गंभीर सिंह ने बताया कि दोनों आरोपितों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपितों को गुरुवार को न्यायालय में पेश गया, जहां से दोनों को पीसी रिमाण्ड पर सांैप दिया है।

गंगापुर सिटी पुलिस गिरफ्त में आरोपी।

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