Tandav को लेकर Supreme Court में उतरे दिग्गज वकील, कोर्ट को याद दिलाया अर्नब केस

सुप्रीम कोर्ट ने वेब सीरीज तांडव के निर्देशक और अन्य की गिरफ्तारी को लेकर राहत देने से इनकार कर दिया। आरोप है कि तांडव सीरीज में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाई गई है। इसके बाद तांडव सीरीज के निर्माता-निर्देशक और कलाकारों के खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द करने के अनुरोध को लकेर शीर्ष अदालत में याचिका लगाई गई थीं। तांडव में बॉलीवुड कलाकारों सैफ अली खान, डिपंल कपाड़िया और मोहम्मद जीशान अयूब आदि ने काम किया है।
कोर्ट ने याचिकाओं पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश औऱ अन्य राज्यों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने कहा कि तांडव वेब सीरीजा के निर्माता और अन्य वेब सीरीज के सिलसिले में FIR को लेकर कोर्ट से जमानत का अनुरोध कर सकते हैं। रोहतगी ने कहा कि याचिका कर्ताओं को अंतरिम सरंक्षण की आवश्यकता है। उन्हें 6 अलग-अलग राज्यों की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने का डर है। दरअसल, तांडव सीरीज के निर्माताओं और कलाकारों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में तीन मामले दर्ज हुए। महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और कर्नाटक में भी वेब सीरीज के खिलाफ FIR दर्ज हुई है।

जफर और अन्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं फली एस नरीमन, मुकुल रोहतगी, सिद्धार्थ लूथरा और सिद्धार्थ अग्रवाल पेश हुए। तांडव सीरीज की हो रही आलोचनाओं के बीच डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांग चुके हैं। लेकिन उन्हें कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। बता दें कि लखनऊ के हजरतगंज थाने, ग्रेटर नोएडा, शाहजहांपुर और जबलपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था।