
जम्मू। सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर हंगामा करने के मामले में अदालत ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत एक अनोखी सजा सुनाई है। आरोपी संजीव कुमार उर्फ मोनू को जानीपुर के पलोड़ा स्थित शिव मंदिर में तीन दिन तक सफाई करने का आदेश दिया गया है। यह सजा पुलिस की निगरानी में पूरी की जाएगी।
⚖️ मामले के मुख्य बिंदु
- आरोप: सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर हल्ला मचाना
- गिरफ्तारी: जानीपुर पुलिस ने संजीव कुमार उर्फ मोनू को गिरफ्तार किया
- पेशी: आरोपी को वन मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया
- सजा: शिव मंदिर पलोड़ा में तीन दिन तक सफाई करने का निर्देश
- निगरानी: पुलिस की देखरेख में सजा पूरी की जाएगी
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❗ BNS में कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान
भारतीय न्याय संहिता 2023 (BNS) में सामुदायिक सेवा को एक वैकल्पिक सजा के रूप में शामिल किया गया है, खासकर उन मामलों में जहां जुर्माना या जेल की सजा के बजाय सुधारात्मक कदम उठाना अधिक प्रभावी हो।