जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाडिया ने बुधवार रात को जारी किए आदेश, 20 अगस्त से सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खोल सकेंगे दुकान, 31 अगस्त तक रहेंगे प्रभावी
गंगापुर सिटी। बुधवार रात जारी हुए कलेक्टर के आदेश के अनुसार दुकानदार सुबह 8 से शाम 5 बजे तक दुकान खोल सकेंगे। लेकिन गंगापुर में आज सुबह के समय बाजार खुलने को लेकर दुकानदारों में असमंजस की स्थिति बनी रही। दुकानदार दुकानों के बाहर आकर खड़े तो हो गए लेकिन एक-दूसरे का चेहरा देखते नजर आए। कचहरी रोड पर तो एक पुलिस के जवान ने सुबह दुकान खोल रहे दुकानदारों को दुकान खोलने से मना कर दिया। इसके बाद वहां के कुछ दुकानदार कोतवाली पहुंचे, वहां से उन्हें दुकान खोलने की इजाजत दे दी, साथ ही हिदायत दी गई कि शाम 5 बजे तक दुकान आवश्यक रूप से बंद कर दें अन्यथा कार्यवाही की जाएगी।
बाजार में कई दुकानदार इस बात से भयभीत नजर आए कि कहीं पुलिस का कोई कर्मचारी आकर कार्यवाही नहीं कर दे। इस भय से कई दुकानदारों ने दुकानें नहीं खोली।
आपको बता दें कि कोरोना महामारी को देखते हुए कलेक्टर के ये आदेश 31 अगस्त तक प्रभावी रहेंगे। इसके बाद जिला कलेक्टर क्या आदेश जारी करते हैं यह बाद में ही पता लगेगा।
जिले में कोरोना महामारी का प्रसार दिन-प्रतिदिन बढऩे तथा संक्रमित व्यक्ति निरंतर पाये जाने के कारण मानव जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से जिला कलेक्टर ने 20 अगस्त से जिले में स्थापित दुकानेें, मॉल्स, प्रतिष्ठान, व्यापार एवं सभी प्रकार के बाजार सुबह 8 से शाम 5 बजे तक ही खुलने के आदेश जारी किए हैं। इसके बाद अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर समस्त प्रकार की गतिविधियां बंद रहेंगी। शराब की दुकानें पूर्व की भांति यथावत संचालित हो सकेंगी। जिले में स्थित डेयरी बूथ सुबह के प्रतिबंध से मुक्त रहेगी तथा इसके बाद यह रात्रि 8 बजे तक बंद कर दी जाएगी। जिले में स्थित समस्त होटल, चिकित्सालय, मेडिकल स्टोर एवं चिकित्सा सेवाओं से जुड़े हुए व्यक्ति अथवा संस्थान इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जिले में स्थित समस्त रेस्टोरेंट सुबह 8 से रात्रि 8 बजे तक ही संचालित हो सकेंगे।
जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाडिय़ा ने आदेश में कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए जिले में निवास करने वाले व्यक्ति अपने आवास से बाहर रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक गैर जरुरी कार्य से विचरण नहीं करेंगे।