1 से 30 सितम्बर तक रहेगा अनलॉक-4, डीएम ने जारी की गाइडलाइन

सवाईमाधोपुर। एक से 30 सितम्बर तक अनलॉकडाउन-4 लागू रहेगा। इस अवधि में क्या अनुमत रहेगा, किस पर क्या पाबंदी रहेगी, इस सम्बंध में जिला मजिस्ट्रेट नन्नूमल पहाडिया ने विस्तृत दिशा- निर्देश जारी किये हैं।
जारी दिशा-निर्देश के अनुसार कंटेनमेंट जोन में पहले से जारी नियम ही लागू होंगे। यहॉं कोई अतिरिक्त छूट नहीं दी गई है। कंटेनमंेट जोन से बाहर के क्षेत्रों में विवाह आयोजन की पूर्व सूचना एसडीएम को लिखित में देने पर अधिकतम 50 मेहमान बुलाये जा सकते हैं। अंतिम संस्कार में 21 सितम्बर तक 20 तक तथा इस तारीख के बाद 50 व्यक्ति तक शामिल हो सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के जिन धार्मिक स्थलों में रोजाना औसतन 50 से ज्यादा श्रद्धालु नहीं आते, उनमें मास्क लगाकर तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ दिन में 1 समय ही श्रद्धालु आ सकेंगे। छोटी दुकान में 2 तक तथा बडी दुकान में 5 ग्राहक तक ही एक साथ उपस्थित रह सकते हैं।

विद्यालयों में ऑनलाइन अध्यापन/टेली काउन्सलिंग एवं संबंधित कार्यो के लिये 21 सितंबर  से 50 प्रतिशत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ को स्कूल में बुलाया जा सकेगा। इसके लिये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पृथक से एसओपी जारी की जा रही है।
21 सिंतबर से कन्टेन्मेन्ट जोन के बाहर के विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को स्वैच्छिक रूप से विद्यालय जाकर अपने अध्यापको से मार्गदर्शन लेने की अनुमति होगी लेकिन इससे पूर्व विद्यार्थियों को अभिभावक से लिखित सहमति प्राप्त करनी होगी।
21 सितम्बर से ही राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, आईटीआई, राष्ट्रीय विकास निगम, राज्य कौशल विकास मिशन या भारत सरकार/राज्य सरकार के मंत्रालयों के साथ पंजीकृत अल्पकालीन प्रशिक्षण केन्द्रों में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण की अनुमति होगी।
उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल रिसर्च स्कॉलर एवं तकनीकी एवं व्यवसायिक कार्यक्रमों के ऐसे स्नात्कोत्तर विद्यार्थी जिनको प्रयोगशाला से संबंधित कार्य करना होता है, उच्च शैक्षणिक संस्थान में आने की अनुमति होगी। इसके लिये एसओपी उच्च शिक्षा विभाग गृह मंत्रालय से विचार-विमर्श कर जारी करेगा।
सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स अभी नहीं खुलेंगे। 21 सितंबर से ओपन एयर थियेटर खुल सकेंगे।
सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य सभी सामूहिक आयोजन 21 सितंबर  से अनुमत होंगे। ऐसे आयोजन में अधिकतम सीमा 50 व्यक्ति की होगी एवं फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी , थर्मल स्कैनिंग, हैण्डवाश और सेनिटाईजर के प्रावधान अनिवार्य होंगे। इस आयोजन की लिखित में पूर्व सूचना संबंधित एसडीएम को देनी होगी।