सवाई माधोपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर की सचिव समीक्षा गौतम द्वारा विधिक सेवा सप्ताह के तहत गुरुवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मानटाउन सवाई माधोपुर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
सचिव समीक्षा गौतम ने बताया कि 3 से 9 नवंबर 2025 तक विधिक सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। विधिक सेवा सप्ताह के तहत नालसा एवं रालसा द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं, साइबर अपराधों की रोकथाम, बाल विवाह के दुष्परिणामों, घरेलू हिंसा एवं शोषण, जबरन श्रम, निःशुल्क विधिक सलाह एवं सहायता, नालसा हेल्पलाइन 15100, नालसा पोर्टल, राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना, मध्यस्थता कानूनो, स्थाई लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत, पोश एक्ट, पोक्सो एक्ट, पर्यावरण संरक्षण एवं विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के संबंध में आमजन को जागरूक करने हेतु विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
सचिव समीक्षा गौतम ने उपस्थित छात्रों को जानकारी देते हुए बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पात्र व्यक्तियों को मुक्त कानूनी सलाह, सहायता एवं अदालती कार्यवाही में प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, नियमित रूप से लोक अदालत का आयोजन करता है जहां विवादों को सुलझाने में मदद की जाती है, कानूनी साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करता है, ताकि लोग अपने अधिकारों एवं कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक हो सके, साथ ही पीड़ितों को उनकी क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजा राशि प्रदान करने में मदद करता है, मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को हल करने में मदद करता है। महिला, बच्चे, दिव्यांग व्यक्ति, तस्करी के शिकार बच्चे एवं व्यक्ति, जेलों में निरुद्ध बंदी, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य, औद्योगिक कामगार एवं आपदा, जातीय हिंसा, अत्याचार के शिकार व्यक्ति और एवं ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम है, को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सलाह एवं सहायता प्रदान की जाती है। निःशुल्क विधिक सलाह एवं सहायता प्राप्त करने के लिए आप अपने निकटतम विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति से संपर्क कर सकते हैं, आप नालसा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क कर सकते हैं, साथ ही आप पैनल अधिवक्ताओं, अधिकार मित्रों एवं लीगल एड डिफेंस काउंसिल के सदस्यों से भी संपर्क कर सकते हैं।
इस अवसर पर लीगल एड डिफेंस काउंसिल के सदस्य आयुष ताजी द्वारा उपस्थित छात्रों को बालविवाह के दुष्परिणामों, बाल विवाह के मामले में सजा का प्रावधान, बालविवाह की शिकायत के निवारण में विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका, पोक्सो एक्ट 2012 आदि के बारे में जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान अधिकार मित्र मुकेश कुमार शर्मा, धनराज मीणा, रणवीर चौधरी एवं प्रधानाध्यापक चंद्रशेखर जोशी उपस्थित रहे।
