सवाई माधोपुर। पंचायती राज चुनाव को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न करवाना सुनिश्चित करने के लिये जिला मजिस्ट्रेट ने सवाईमाधोपुर और बामनवास पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायतों की राजस्व ग्राम सीमाओं (नगरीय सीमाओ को छोडकर) के आर्म्स लाइसेंसधारकों को पुलिस थाने में हथियार जमा करवाने के निर्देश दिये हैं।
हथियार जमा न करवाने पर लाइसेंस निरस्त कर हथियार जब्त कर लिया जायेगा। यह आदेश माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा गोविन्द बनाम विक कुमार व अन्य के वाद में दिये निर्णय के अधीन होगा।