नाबालिग सगी बहनों से अश्लील हरकत मामले में कोर्ट सख्त

शेखपुरा पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस हिरासत में आरोपी शिक्षक
शेखपुरा पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग छात्राओं से अश्लील हरकत मामले में शिक्षक को 20 साल की सजा सुनाई।

शेखपुरा पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला, शिक्षक को 20 साल की सख्त सजा

शेखपुरा में एक शिक्षक द्वारा नाबालिग छात्राओं के साथ की गई अश्लील हरकत के मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। आखिरकार तीन साल लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद आरोपी को सजा सुनाई गई। इससे पीड़ित परिवार को न्याय मिला है।

Pocso Court Verdict

यह मामला शेखपुरा नगर क्षेत्र का है। आरोपी शिक्षक गौतम कुमार केशरी को विशेष पॉक्सो न्यायालय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, अदालत ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यदि आरोपी जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा, न्यायालय ने दोनों नाबालिग सगी बहनों को दो-दो लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से सरकार द्वारा दी जाएगी।

घरों में जाकर पढ़ाता था आरोपी

जानकारी के अनुसार, 25 वर्षीय आरोपी घर-घर जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। इसी दौरान वह एक घर में दो सगी नाबालिग बहनों को भी पढ़ाने जाता था। लेकिन पढ़ाई की आड़ में वह अपने स्मार्टफोन पर अश्लील वीडियो दिखाता था। इसके बाद दोनों बच्चियों के साथ गलत हरकत करता था। कई दिनों तक यह शोषण चलता रहा। हालांकि, अंततः एक बहन ने अपनी मां को पूरी बात बताई। शुरुआत में मां को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब दूसरी बेटी ने भी वही शिकायत दोहराई, तो मां ने कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की।

CCTV फुटेज से खुली सच्चाई

सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद सच्चाई सामने आ गई। आरोपी शिक्षक कई दिनों से बच्चियों का यौन शोषण कर रहा था। इसके बाद तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। मामला अदालत तक पहुंचा। तीन साल तक सुनवाई चली। इस दौरान पीड़ित बच्चियों के पिता पर समझौते का दबाव भी बनाया गया। फिर भी, उन्होंने न्याय के लिए संघर्ष जारी रखा। अंततः कोर्ट ने आरोपी को सख्त सजा सुनाई। यह फैसला समाज को एक स्पष्ट संदेश देता है। बच्चों के साथ अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

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