सभी राजकीय कर्मचारी स्वयं एवं अपने परिवार के गणना प्रपत्र को ऑनलाईन भरें, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 7 फरवरी को होगा
सवाई माधोपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के संबंध में मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी काना राम की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में वीसी के माध्यम से संबंधित ईआरओ के साथ बैठक आयोजित की गई।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विशेष कार्यक्रम के तहत सभी मतदाताओं की पहचान और उनका आइडेंटिफिकेशन का कार्य कराया जा रहा है। कार्यक्रम के अन्तर्गत 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण का कार्य होगा। 9 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां ली जाएगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज रहेगा जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा। 7 फरवरी, 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
उन्होंने 75 प्रतिशत से अधिक मेपिंग करवाने वाले बीएलओ की सराहना करते हुए कार्यो में और अधिक प्रगति लाने तथा 50 प्रतिशत से कम मेपिंग वाले बीएलओं पर नाराजगी जाहिर करते हुए जल्द से जल्द शत-प्रतिशत मेपिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने ट्रेनिंग एवं मूल्यांकन के दौरान गंगापुर सिटी में कम प्रगति होने पर बीएलओ को नोटिस जारी करने के निर्देश ईआरओ गंगापुर सिटी को दिए। साथ ही, उन्होंने जिला एवं ब्लॉक स्तर पर हैल्प डेस्क स्थापित कर तकनीकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के संयुक्त निदेशक पंकज मीना को दिए।
उन्होंने सभी बीएलओ को वॉलिन्टियर्स के साथ घर-घर सर्वे कर से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए है। उन्होंने सभी बूथ लेवल अधिकारियों को निर्वाचन विभाग की एडवाइजरी का पूर्णतः पालन करने एवं ईआरओ को प्रतिदिन बूथों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए है। उन्होंने आमजन मतदाताओं को बीएलओ, हैल्पडेस्क एवं निर्वाचन संबंधी आवश्यक जानकारी देने के लिए साइकिल रिक्शा, ओटो-टीपर के माध्यम से अनाउंसमेंट करवाने के निर्देश प्रदान किए है।
उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाताओं को परिगणना फॉर्म वितरित में बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर, पीआरओ, एसडीएम, एआरओ से लेकर जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार आमजन के लिए मौजूद रहेंगे। यदि किसी भी मतदाता को अपना प्रपत्र भरने के लिए सहायक की आवश्यकता हो तो वह अपने नजदीकी बीएलओ के माध्यम से सूचना प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों एवं उनके परिजनों को जागरूक करें और सुनिश्चित करें कि वो स्वयं एवं परिवार के गणना प्रपत्र ऑनलाईन भरें ताकि गलती की संभावना कम हो। सभी की भागीदारी से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के कार्य को समयबद्ध पूर्ण किया जा सके।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बीएलओ नए मतदाता को शामिल करने के लिए फॉर्म 6 और घोषणा पत्र प्राप्त करेंगे और मिलान/लिंकिंग में सहायता करेंगे। मतदाता को ईएफ भरने में मदद करेंगें, उसे प्राप्त करेंगे और ईआरओ/एईआरओ को जमा करेंगे। उन्हें प्रत्येक मतदाता के घर कम से कम 3 बार जाना होगा। मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित और एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं की पहचान करेंगें। मतदाता, विशेष रूप से शहरी मतदाता/अस्थायी प्रवासी, ईएफ ऑनलाइन भी भर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि ईएफ के अलावा, गणना चरण के दौरान ईएफ के साथ कोई अन्य दस्तावेज़ एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची 2002 में मैपिंग होने वाले मतदाताओं से कोई भी दस्तावेज नहीं लिया जाएगा।
