पटवारी गीता चौधरी केस में हाईकोर्ट सख्त

ट्रिब्यूनल को एक माह में फैसला सुनाने का आदेश

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पटवारी गीता चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान सिविल सर्विसेज अपीलेट ट्रिब्यूनल को निर्देश दिया है कि वह चार माह से लंबित अपील का फैसला एक माह के भीतर सुनाए। न्यायमूर्ति डॉ. नूपुर भाटी की एकल पीठ ने गुरुवार को यह आदेश पारित किया।

मामले के मुख्य बिंदु

  • गीता चौधरी का ट्रांसफर 22 जनवरी 2025 को झालामंड पटवार मंडल में हुआ
  • ट्रिब्यूनल के अंतरिम आदेश के कारण न तो काम करने की अनुमति मिली, न ही फरवरी से वेतन
  • 24 अप्रैल को ट्रिब्यूनल ने जजमेंट रिजर्व किया, लेकिन अब तक फैसला नहीं आया
  • अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित न्याय की गारंटी का उल्लंघन माना

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न्यायिक प्रक्रिया में देरी पर चिंता

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बहस पूरी होने के बाद जजमेंट में देरी न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास को कमजोर करती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि तीन माह में फैसला नहीं आता है, तो पक्ष हाईकोर्ट में आवेदन दे सकता है।