
सीकर। राजस्थान के सीकर जिले में पोक्सो कोर्ट संख्या 2 ने 17 वर्षीय नाबालिग लड़की से रेप के मामले में आरोपी शाहरुख खान (25) को अंतिम सांस तक जेल की सजा सुनाई है। न्यायाधीश नीरज कुमार भारद्वाज ने आरोपी पर ₹1.10 लाख का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत ₹5 लाख की सहायता दिलवाने की अनुशंसा की है।
⚖️ मामले के मुख्य बिंदु
- 20 नवंबर 2023: नाबालिग लड़की स्कूल जाने के लिए घर से निकली, वापस नहीं लौटी
- 21 नवंबर: पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई
- गुजरात में किडनैप: आरोपी ने लड़की को गुजरात ले जाकर किराए के मकान में कई बार रेप किया
- अभियोजन पक्ष: 23 दस्तावेजी साक्ष्य और 15 गवाह पेश किए
- फैसला: अंतिम सांस तक जेल, ₹1.10 लाख जुर्माना
- पीड़िता को राहत: ₹5 लाख की अनुशंसा प्रतिकर स्कीम के तहत
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❗ कोर्ट की टिप्पणी और सामाजिक संदेश
कोर्ट ने टिप्पणी की कि ऐसी बालिकाएं जो खुद का भला-बुरा सोचने में असमर्थ हैं, उनके साथ अपराध करने वालों को कठोर दंड देना जरूरी है। अन्यथा समाज की धरोहर कही जाने वाली बालिकाएं सुरक्षित नहीं रह पाएंगी।