राहुल गांधी मानहानि केस में अहम मोड़, सुल्तानपुर कोर्ट ने पेशी का दिया आदेश

Rahul Gandhi defamation case hearing Sultanpur court
सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट में राहुल गांधी मानहानि मामले की सुनवाई

गवाह से जिरह पूरी, 19 जनवरी को कोर्ट में हाजिर होने होंगे राहुल गांधी

रायबरेली सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले में सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट में सुनवाई एक अहम चरण में पहुंच गई है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान मामले के मुख्य गवाह राम चंद्र दुबे से जिरह पूरी कर ली गई। इसके साथ ही वादी पक्ष ने भी अदालत को यह जानकारी दी कि उनकी ओर से साक्ष्य पेश करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके बाद कोर्ट ने अगली कार्रवाई के लिए 19 जनवरी की तारीख तय कर दी है। इस दिन राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। अदालत इस तारीख को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत उनका बयान दर्ज करेगी।

कोर्ट में पूरी हुई गवाह की जिरह

मंगलवार को सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता काशी शुक्ला ने गवाह राम चंद्र दुबे से विस्तार से जिरह की। लंबे समय से लंबित इस जिरह के पूरा होने के बाद मुकदमे ने आगे की दिशा पकड़ ली है। वादी पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने अदालत को बताया कि अब उनके पास प्रस्तुत करने के लिए कोई अन्य साक्ष्य नहीं है।

19 जनवरी को अहम पेशी

वादी के अधिवक्ता के अनुसार, अब मामला धारा 313 CrPC के तहत पहुंच चुका है। इस प्रक्रिया में आरोपी पक्ष से कोर्ट सीधे सवाल पूछती है। इसी क्रम में 19 जनवरी को राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।

क्या है पूरा मामला

यह मानहानि मामला अक्टूबर 2018 में सुल्तानपुर के हनुमानगंज निवासी और भाजपा नेता विजय मिश्रा ने दायर किया था। आरोप है कि अगस्त 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। वादी का दावा है कि इस बयान से उनकी सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचा।

अब तक की कानूनी कार्रवाई

मामले की सुनवाई पिछले पांच वर्षों से अधिक समय से चल रही है। राहुल गांधी के पेश न होने पर दिसंबर 2023 में उनके खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था। इसके बाद फरवरी 2024 में उन्होंने अदालत में आत्मसमर्पण किया। कोर्ट ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दी थी। इसके बाद जुलाई 2024 में राहुल गांधी ने अदालत में बयान दर्ज कराते हुए खुद को निर्दोष बताया और इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। अब गवाहों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अदालत अगली कानूनी कार्रवाई की ओर बढ़ रही है।

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