अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधित अधिनियम की पालना सुनिश्चित की जाए

सवाई माधोपुर। अनूसचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधित अधिनियम 20158 एवं यथा संशोधित नियम 2016 के नियम 11 के अंतर्गत अत्याचार से पीडित व्यक्ति, उसके आश्रित तथा साक्षियों को यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, भरण पोषण व्यय ओर परिवहन सुविधाएं देने के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट डॉ. एस.पी.सिंह ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए है। जिला मजिस्ट्रेट ने अधिकारियों को नियम 11 के 1 से 7 तक उप नियमों में भुगतान की प्रक्रिया में एकरूपता तथा सरलीकरण के दिए आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।