एकमुश्त समाधान योजना के तहत बकायादारों को दंडनीय ब्याज में शत प्रतिशत की छूट

सवाई माधोपुर। जिला अल्पसंख्यक मामलात विभाग के एक मुश्त समाधान योजना के तहत अवधि पार बकायादारों के लिये अल्पसंख्यक विŸा-विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर की ओर से आदेश जारी किये गये है कि एकमुश्त समाधान योजना के तहत जिन बकायादारों ने निगम से लोन लिया अथवा अवधि पार हो गये हैं। ऐसे बकायादारों को दंडनीय ब्याज में शत-प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि बकाया रूपये जमा कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक है। इसके पश्चात योजना का लाभ नही मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस योजना में अब तक 9 बकायादारों को 78859 रूपये की छूट देकर योजना से लाभांवित किया गया है। योजना का लाभ लेने के लिये जिला अल्पसंख्यक मामलात कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।