पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अब एक्स्ट्रा फीस देकर संभव, जानें कितनी देनी होगी

सरकार ने पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन को लेकर नए नियम लागू किए हैं। अब वाहन मालिक एक्स्ट्रा फीस देकर अपने पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन बढ़वा सकते हैं। मोटरसाइकिल के लिए 2000 रुपये, तीनपहिया या क्वाड्रिसाइकिल के लिए 5000 रुपये, हल्के मोटर वाहन जैसे कार के लिए 10,000 रुपये देने होंगे। इंपोर्टेड दोपहिया या तीनपहिया वाहन पर 20,000 रुपये और इंपोर्टेड चारपहिया या बड़े वाहन पर 80,000 रुपये की फीस तय की गई है। बाकी वाहनों के लिए राशि 12,000 रुपये रखी गई है।

दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के वाहन मालिकों के लिए यह सुविधा लागू नहीं होगी। यहां 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को चलाना प्रतिबंधित है। प्रदूषण नियंत्रण के चलते केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि नए रजिस्ट्रेशन शुल्क दिल्ली-एनसीआर में लागू नहीं होंगे।

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बता दें कि नई व्यवस्था सिर्फ दिल्ली-एनसीआर के बाहर के राज्यों और शहरों में लागू होगी। इससे पुराने वाहनों के मालिक अब अतिरिक्त शुल्क देकर अपने वाहनों का उपयोग जारी रख सकते हैं।