प्रतिकर के रूप में 25 हजार रूपये का भुगतान करने की स्वीकृति

सवाई माधोपुर। भारत सरकार के जल भूतल मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा जारी तोषण निधि योजना, 1989 के अन्तर्गत परिनिर्धारण आयुक्त (कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट) डॉ. एस.पी. सिंह ने अज्ञात वाहन की टक्कर से सतवीर बैरवा पुत्र किशनलाल निवासी ग्राम कुनकटाकलां की मृत्यु हो जाने पर मृतक के पिता किशनलाल बैरवा को प्रतिकर के रूप में 25 हजार रूपये का भुगतान करने की स्वीकृति दी है।