बैंकों में भी प्रोटोकॉल की पालना की जाए, कलेक्टर ने सावधानियां रखने के दिए निर्देश

सवाई माधोपुर। कोरोना संक्रमण (कोविड-19) की रोकथाम एवं सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा लॉक डाउन किया हुआ है। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. एस.पी. सिंह ने बताया कि वितमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेन्स 26 मार्च 2020 के अनुसार प्रधानमंत्री जनधन योजना की महिला खाताधारकों के खाते में 500 रूपये प्रतिमाह की राशि 3 महीने तक जमा की जायेगी।
विŸाीय वर्ष 2019-20 एवं मार्च माह की समाप्ति पर विभिन्न संस्थाओं/विभागों द्वारा उनके कर्मचारियों की पेंशन, वेतन, पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जानी है एवं अप्रैल 2020 के प्रथम एवं द्वितीय सप्ताह में कुछ दिनों के सार्वजनिक अवकाश होने के कारण बैंको के कार्यदिवस कम होने के चलते बैंक शाखाओं में बहुत भीड़ आने की संभावना है। उन्हांेने बैंकों में भीड के संबंध में प्रोटोकॉल की पालना के निर्देश जारी किए है। कलेक्टर ने आदेश में बताया कि जिले में बैंक शाखाओं से जुड़े बैंक मित्र (बी.सी.) को तुरन्त प्रभाव से पुनः कार्य प्रारंभ करने की शर्तो के अध्यधीन अनुमति प्रदान की है।
उन्होंने निर्देश दिए है कि प्रत्येक ग्राहक के हैंडवाश से हाथ धुलवाने अनिवार्य हांेगे। बायोमैट्रिक डिवाइस को प्रत्येक ट्रांजेक्शन के बाद सेनिटाइज किया जायेगा। लाईन में खड़े प्रत्येक ग्राहक, ट्रांजेक्शन कर रहे ग्राहक एवं बैंक मित्र (बीसी) सभी के मध्य कम से कम एक मीटर की दूरी बनाये रखना आवश्यक होगा। इस कार्य में स्थानीय पुलिस गार्ड मदद करेगी।
बैंक मित्र (बीसी) की सेवाएं बैंक कर्मियों के अनुरूप ही आवश्यक सेवाओं में ली गई है। बैंक से राशि लाते व ले जाते समय घर से आते जाते समय (आईडी) हमेशा साथ रखने पर ही आवश्यक सेवाओं में नियमानुसार छूट प्रदान की जायेगी। किसी भी ग्राहक से कोई भी अतिरिक्त शुल्क या अन्य धोखाधड़ी की शिकायत प्राप्त होने पर सेवाएं सदा के लिये निरस्त कर दी जायेगी।
जिले में स्थित बैंकों की सभी शाखाएं कोरोना संक्रमण (कोविड-19) की रोकथाम के लिए भारत सरकार, आर.बी.आई., राजस्थान सरकार एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. एस.पी. सिंह द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं नियमों की पूर्ण रूप पालना सुनिश्चित करेगी। विशेष तौर से लाईन में खड़े प्रत्येक ग्राहक, ट्रांजेक्शन कर रहे ग्राहक एवं बैंक कर्मी सभी के मध्य कम से कम एक मीटर की दूरी बनाए रखते हुए मुंह पर मास्क होना अनिवार्य होगा। बैंक शाखा के बाहर भीड़ होने पर इस हेतु बैंक गार्ड एवं पुलिस व स्थानीय गार्ड की मदद ली जायेगी। ग्राहक की बैंक एवं बैंक मित्र (बीसी) के बीच लौटा फेरी नही की जायेगी। बैंकों के एटीएम में पर्याप्त राशि रखते हुए एटीएम हर समय चालू रहे यह सुनिश्चित किया जाये।