मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ा अभियान 26 से, मिलावट की सूचना देने वाले को मिलेगा 51 हजार का ईनाम

जिलेभर में चलेगा अभियान, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम करेगी कार्यवाही
जांच किट के लिए डेयरी के उपकरणों का होगा उपयोग, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का ऐलान
सवाई माधोपुर।
आम जनता को शुद्ध खाद्य पदार्थों, दूध उत्पादों व मिठाई आदि की उपलब्धता के लिए राज्य सरकार ने ‘‘शुद्ध के लिए युद्ध’’ अभियान चलाने का फैसला किया है। इसके तहत 26 अक्टूबर से 14 नवम्बर तक लगातार प्रशासन और पुलिस की टीमें मिलावटखोरों के खिलाफ कार्यवाही करेंगी। जांच में अत्याधुनिक उपकरणों की सहायता ली जाएगी। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। साथ ही मिलावट की सूचना देने वाले को 51 हजार रूपए का ईनाम दिया जाएगा।
जिला कलक्टर नन्नूमल पहाडिया ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार 26 अक्टूबर से ‘‘शुद्ध के लिए युद्ध अभियान’’ व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा। इसमें मिलावट करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए जिला स्तरीय प्रबंधन समिति में जिला कलक्टर अध्यक्ष, जिला पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, प्रबंध निदेशक, जिला डेयरी, उप विधि परामर्शी सदस्य एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर स्तर का अधिकारी संयोजक होंगे।
उन्होंने बताया कि प्रबंधन समिति द्वारा जिले के ऐसे खाद्य-पदार्थ उत्पादक, बड़े थोक विक्रेता एवं खुदरा विक्रेता चिन्हित किए जाएंगे। जहां मिलावट की संभावना अधिक हो। जांच दलों द्वारा प्रतिदिन प्रातःकाल जांच की जाएगी। समिति द्वारा दैनिक आधार पर अभियान की समीक्षा कर जांच में लिए गए सैंपल टेस्टिंग रिपोर्ट, मौके पर नष्ट की गई सामग्री, दर्ज की गई एफआईआर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट या क्रिमीनल कोर्ट प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी।
उन्होंने बताया कि अभियान के अन्तर्गत दूध, मावा, पनीर एवं अन्य दुग्ध उत्पादों की जांच, आटा, बेसन, खाद्य तेल एवं घी की जांच, सूखे मेवे एवं मसालों की जांच तथा बाट एवं माप की जांच की जाएगी। राज्य स्तरीय आईईसी के अतिरिक्त जिलों में जिला कलक्टर के द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अन्तर्गत की जाने वाली कड़ी कार्यवाही का समुचित प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
प्रोत्साहन राशि 51 हजारः-  अभियान में मिलावट करने वाले निर्माताओं के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए सूचना देने वालों को, सूचना सही पाए जाने पर 51 हजार रूपए दिए जाएंगे। यह राशि स्वास्थ्य के लिए घातक उत्पादों की मिलावट की सूचना देने पर मिलेगी। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रहेगा। इस राशि का वितरण जिला कलक्टर द्वारा फूड टेस्टिंग लैब की जांच के उपरान्त निष्कर्ष प्रमाणित करते हुए, सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखते हुए किया जाएगा।
इन नम्बरों पर दें सूचनाः- मिलावटखोरों के संबंध में अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोबाइल नंबर 9610723623, सीएमएचओ मोबाइल नंबर 9413816231, जिला रसद अधिकारी मोबाइल नंबर 8890376407 पर वाट्सएप, मैसेज या कॉल करके सूचना दी जा सकती है।