ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर नियंत्रण

सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर जिले में वर्ष 2020 में वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं महाविद्यालयों की परीक्षाओं के मध्यनजर जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर डॉ. एस.पी. सिंह ने छात्र शान्ति पूर्वक अध्ययन कर अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सके, इसके लिये राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1963 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक आदेश जारी कर सवाई माधोपुर जिले की राजस्व सीमा में कोई भी व्यक्ति/संस्थाओं, विवाह स्थलों में यह आदेश जारी होने की तिथि से 5 अप्रैल 2020 तक प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों (जिसमें कोलाहल उत्पन्न हो) का उपयोग नही कर सकेगा।
उन्होंने बताया कि रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक अधिनियम में पूर्व में ही पूर्णताः प्रतिबंधित है। मन्दिर, गुरूद्वारो एवं चर्च में क्रमशः आरती, भजन, शब्द कीर्तन/प्रार्थना एवं अजान के समय एवं शादी विवाह में निकासी, बारात स्वागत आदि कार्यक्रमों में प्रतिबंध लागू नही होगा, परन्तु धीमी गति से ही ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा। उक्त कार्यक्रमों के दौरान डी.जे. का उपयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे।
उपर्युक्त निर्धारित अवधि में संबंधित प्राधिकारियों की लिखित अनुमति के बिना उपयोग किये जा रहे किसी लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग से जुडे सभी यंत्रों तथा संबंधित वाहन सहित स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया जायेगा। साथ ही उपयोगकर्ता के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1963 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। यह आदेश 5 मार्च से तत्काल लागू होकर 5 अप्रैल 2020 तक प्रभावी रहेगा।