
सवाई माधोपुर। विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा भारत व राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को आपदा घोषित किया है। जिसके उपचार के लिये चिकित्सा विभाग के राजकीय संस्थानों के अतिरिक्त संस्थागत क्वारंटाईन में व्यक्तियों को रखे जाने के लिए अन्य भवनों की आवश्यकता रहेगी, जिन्हे आईसोलेशन/क्वारंटाईन केन्द्र के रूप में उपयोग लिया जा सके। इसके लिए 23 अप्रैल 2020 से अग्रिम आदेशो तक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 65 (बी) व राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेट एक्ट, 1957 की धारा (2) के तहत भवनों को अधिग्रहित किया है।
जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने भवन प्रबंधक को संस्थागत क्वारंटाईन किये जाने वाले व्यक्तियों को रखने के दौरान उनके लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करवाने हो कहा। उन्होंने बताया कि उक्त अवधि में समस्त भवन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी के नियंत्रणाधीन होंगे।
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान डिबस्या गंगापुर सिटी मोबाईल नम्बर 9413504201, स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल डिबस्या गंगापुर सिटी मोबाईल नम्बर 9828043859, केन्द्रीय विद्यालय डिबस्या गंगापुर सिटी मोबाईल नम्बर 8378842622, गुलकन्दी उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर सिटी मोबाईल नम्बर 9887454830 एवं मदर इण्डिया छात्रावास गंगापुर सिटी मोबाईल नम्बर 9875121895 को संस्थागत क्वारंटाईन के लिए अधिग्रहित किया है।