गंगापुर व खण्डार परिक्षेत्र में कर्फ्यू: 26 जून तक रहेगी निषेधाज्ञा

गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी क्षेत्र स्थित रैगर मोहल्ला रामदेव जी मंदिर के पास मिर्जापुर नगर परिषद क्षेत्र गंगापुर सिटी एवं उपखण्ड क्षेत्र खण्डार में स्थित ग्राम चित्तौला (क्यारदा कलां) क्षेत्र खण्डार में व्यक्ति को कोरोना वायरस (कोविड-19) से संक्रमित पाए जाने से दोनों इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। जबकि गंगापुर सिटी के तीन अन्य इलाकों में पहले से ही कर्फ्यू लगा हुआ है, यहां आज चार जने कोरोना पॉजिटिव आए थे।

  • उपखण्ड क्षेत्र गंगापुर सिटी की नगरीय सीमा के निम्न परिक्षेत्र
    रैगर मोहल्ला रामदेव जी मंदिर के पास मिर्जापुर नगर परिषद क्षेत्र गंगापुर सिटी केशव बैरवा के मकान से दक्षिण की ओर चलते हुए ओमप्रकाश एवं नन्दू के मकान के बीच की गली को बंद करते हुए, नन्दू व मोहन के मकान के बीच की गली को बंद करते हुए हजारी के मकान तक मुख्य सड़क को बंद करते हुए नरसी रैगर मकान से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए प्रेमराज व किशनलाल के मकान के बीच की गली को बंद करते हुए केशव के मकान तक के अंदर का सम्पूर्ण परिक्षेत्र।
  • उपखण्ड क्षेत्र खण्डार के निम्न परिक्षेत्र
    ग्राम चित्तौला (क्यारदाकलां) क्षेत्र खण्डार

    बालेर रोड के पूर्व दिशा में कोसरा मोड़ से समस्त प्रजापत के मकानों को शामिल करते हुए रामखिलाड़ी पुत्र बजरंगा गुर्जर के मकान तक एवं बालेर रोड के पश्चिम दिशा में पानी की टंकी से उच्च माध्यमिक विद्यालय व राजीव गांधी सेवा केन्द्र चित्तौला (क्यारदा कलां) समस्त बैरवा बस्ती, गुर्जर बस्ती, नाथ बस्ती, कोली बस्ती को शामिल करते हुए लिंक रोड क्यारदा कलां तक समस्त चित्तौला बस्ती रामचरण पुत्र चौखा कुम्हार के मकान से क्यारदा कलां लिंक रोड पर गिर्राज पुत्र रामनिवास नाई के मकान तक के अंदर का समस्त परिक्षेत्र।
    को केन्टेनमेंट जोन घोषित कर उक्त क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से जीरो मोबिलिटी क्षेत्र (कर्फ्यू) निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
    जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाडिया ने आदेश जारी करते हुए 11 जून को रात्रि 8 बजे से 26 जून तक के लिए परिक्षेत्र में कर्फ्यू लागू कर दिया है।