दवा विक्रेता का लाइसेंस अस्थाई निलंबित

सवाई माधोपुर। अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक अजय कुमार सबल ने निरीक्षण के दौरान पायी गई अनियमितताओं पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 59 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए नियम 66 के तहत फर्म मैसर्स अग्रवाल मेडिकोज, मलारना डूंगर का औषधि अनुज्ञापन पत्र 3 से 9 मार्च 2020 तक सात दिवस के लिये अस्थाई निलम्बित किया है।