किसानों की उपज की विकेन्द्रीकृत खरीद को मिलेगा बढावा, मुख्यमंत्री ने वेयर हाउसेज को गौण मण्डी घोषित करने को दी मंजूरी

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलो की खरीद सुनिश्चित करने तथा किसानों की उपज की विकेन्द्रीकृत खरीद को बढावा देने के लिए राजस्थान राज्य भण्डारण व्यवस्था निगम के वेयर हाउस, केन्द्रीय भण्डार निगम के वेयर हाउस एवं वेयरहाउस डवलपमेंट एण्ड रेग्यूलेटरी ऑथोरिटी में पंजीकृत निजी भंडारगृहों को गौण मण्डी घोषित कर उन्हें ई-नाम अनुज्ञापत्र जारी करने की मंजूरी दी है।
उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी के संक्रमण को देखते हुए सोश्यल डिस्टेन्सिग बनाये रखने एवं किसानों को उनकी उपज खेत के नजदीक ही बेचने की सुविधा देने के लिये भंडारगृहों को निजी गौण मण्डी घोषित किया गया है, जिसके लिये उन्हें नियमानुसार 15 लाख रूपये की प्रतिभूति राशि जमा करानी अपेक्षित है। राज्य सरकार ने निजी वेयर हाउस को निजी गौण मण्डी घोषित करने के लिये प्रावधित यह राशि जमा कराने में 30 जून, 2020 तक शिथिलता देने की स्वीकृति भी दे दी है।