नई गाइडलाइन से यात्रियों को राहत, एक ही PNR पर साथ बैठेंगे पैसेंजर
सरकार का बड़ा फैसला, यात्रियों को राहत
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई यात्रियों के लिए बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया है। नए नियमों के तहत अब हर घरेलू फ्लाइट में कम से कम 60% सीटें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के बुक की जा सकेंगी। पहले यह सीमा केवल 20% थी। इस बदलाव से यात्रियों को अब पसंद की सीट चुनने के लिए बार-बार पैसे नहीं देने पड़ेंगे। दरअसल, एयरलाइंस कंपनियां ‘प्रेफर्ड सीट’ के नाम पर 500 से 3000 रुपये तक वसूलती थीं।
साथ यात्रा करने वालों को मिलेगी साथ सीट
नए नियमों में एक और बड़ा बदलाव किया गया है। अब एक ही PNR (बुकिंग) पर यात्रा करने वाले यात्रियों को साथ या पास-पास सीट दी जाएगी। इससे परिवार या ग्रुप में सफर करने वालों को बड़ी सुविधा मिलेगी। पहले कई बार ऐसा होता था कि यात्रियों को अलग-अलग सीटें मिलती थीं। अब इस परेशानी को खत्म करने की कोशिश की गई है।
अतिरिक्त सेवाओं के लिए भी आसान नियम
सरकार ने अन्य सुविधाओं को लेकर भी स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं। अब खेल के सामान और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ले जाने के लिए स्पष्ट नियम होंगे। इसके अलावा पालतू जानवरों को साथ ले जाने की प्रक्रिया भी आसान बनाई जाएगी। एयरलाइंस को इन सभी सेवाओं की जानकारी अपनी वेबसाइट और ऐप पर साफ-साफ देनी होगी। इससे यात्रियों को पहले से पूरी जानकारी मिल सकेगी।
टिकट कैंसिलेशन और रिफंड में राहत
DGCA ने टिकट कैंसिलेशन नियमों में भी बदलाव किया है। अब टिकट बुक करने के 48 घंटे के भीतर कैंसिल या बदलाव करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। यानी यात्रियों को पूरा रिफंड मिलेगा। इसके अलावा फ्लाइट लेट या कैंसिल होने की स्थिति में भी यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और अधिकार दिए जाएंगे।
एविएशन सेक्टर में तेजी और सरकार की पहल
केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट बन चुका है। देश के एयरपोर्ट रोजाना 5 लाख से ज्यादा यात्रियों को संभाल रहे हैं। सरकार ‘उड़ान’ जैसी योजनाओं के जरिए हवाई यात्रा को आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। साथ ही एयरपोर्ट पर सस्ती सुविधाएं और बेहतर सेवाएं भी दी जा रही हैं।
