वकीलों को रिटायरमेंट पर मिलेंगे 15 लाख रुपए

आकस्मिक मृत्यु पर दिए जाएंगे 7 लाख रुपए
दो साल वकालत के बाद 5 हजार का स्टायफंड देने का भी प्रस्ताव
जयपुर।
राजस्थान के 80 हजार वकीलों को मेडिक्लेम व रिटायरमेंट पर मिलने वाले लाभों सहित अन्य सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके लिए राजस्थान अधिवक्ता कल्याण कोष संशोधन विधेयक- 2020 विधानसभा में पेश हो गया है। इसके जल्द ही पारित होने की संभावना है। प्रस्तावित विधेयक के अनुसार बार काउंसिल ऑफ राजस्थान (बीसीआर) के वैलफेयर फंड से 40 साल तक जुड़े रहने वाले वकील को रिटायरमेंट पर 15 लाख रुपए का भुगतान मिलेगा। इसके अलावा 5 साल की सदस्यता वाले वकील को 50 हजार, 15 साल पर 1 लाख 98 हजार रुपए, 30 साल पर 7 लाख 33 हजार रुपए और 35 साल की सदस्यता वाले वकील को 10 लाख 83 हजार रुपए देना प्रस्तावित है।
प्रस्तावित विधेयक के अनुसार वकीलों को बीमारियों के दावे पर अधिकतम तीन लाख रुपए और आकस्मिक मृत्यु पर 7 लाख रुपए दिए जाएंगे। अभी आकस्मिक मृत्यु पर ढाई लाख रुपए और बीमारियों के लिए एक लाख रुपए तक का प्रावधान है। बीसीआर के पूर्व चेयरमैन चिरंजीलाल सैनी ने जानकारी दी कि पिछले एक साल में बीसीआर का वैलफेयर फंड 92 करोड़ रुपए से बढ़कर 122 करोड़ रुपए पहुंच गया है।
नए वकीलों को दो साल की वकालत करने के बाद तीन साल तक 5 हजार रुपए महीने स्टायफण्ड देने का विधेयक मंजूरी के लिए वित्त विभाग को भेजा गया है। यह स्टायफंड देने से राज्य सरकार पर हर साल 35 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। इसके अलावा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट-2019 की भी विधि विभाग में समीक्षा हो रही है। वकीलों से जुड़े इन दोनों बिलों को भी राज्य सरकार से मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा।