खबरें देश की…

पहली खबर
उत्तर प्रदेश में फेफना थाना क्षेत्र के फेफना में सहारा टीवी के पत्रकार रतन सिंह की गांव के प्रधान के घर मे गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों का आरोप है की गांव के प्रधान और कुछ लोगों से उनकी पुरानी रंजिश चली आ रही थी। बीच मे सुलह समझौता भी हुआ था जिसके बाद आज प्रधान प्रतिनिधि का भाई सोनू उसको बुलाकर अपने साथ ले गया था और अपने घर मे ही गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस पट्टीदारों के बीच के विवाद को देखते हुए इस मामले में की जांच में जुटी हुई है और हत्यारों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है।
उधर लखनऊ में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि हत्या के मामले में अरविंद सिंह, दिनेश सिंह और सुनील कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया है। पत्रकार की हत्या पर बलिया श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने गहरा आक्रोश व्यक्त किया है।

दूसरी खबर
जयपुर ग्रामीण जिले में कोटपूतली थाना पुलिस ने दो दिन पहले हुए लालाराम मीणा हत्याकांड की गुत्थी सुलझा दी। मामले में मंगलवार को मास्टरमाइंड समेत तीन युवकों को गिरफ्तार कर लिया। हत्या की यह वारदात अवैध संबंध की वजह से रची गई थी। इसमें लालाराम की पत्नी के मुख्य आरोपी से नाजायज रिश्ता था। उसने प्रेमिका के पति को रास्ते से हटाने के लिए हत्या को सड़क हादसे का रूप देने की साजिश रची। लेकिन पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल्स, सीसीटीवी और गहन पूछताछ के बाद वारदात का खुलासा कर दिया।
एसपी शंकरदत्त शर्मा ने बताया कि वारदात का मास्टरमाइंड गिरफ्तार आरोपी 24 वर्षीय खेमसिंह उर्फ नरेंद्र उर्फ मामन सिंह, निवासी तन करोडी प्रागपुरा है, जबकि अन्य दो आरोपी प्रहलाद बावरिया निवासी विराटनगर और कमलेश बावरिया निवासी तहसील तूंगा जयपुर है। एसपी के मुताबिक खेमसिंह उर्फ मामन सिंह का लालाराम की पत्नी से अवैध संबंध था। जिसका पता लालाराम को चला तो उसने पत्नी को खेमसिंह से बातचीत के लिए मना किया। लेकिन मामन सिंह को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अवैध संबंध में बाधा बन रहे लालाराम की हत्या की साजिश रची।
तीसरी खबर
उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा ई-मित्र कियोस्क द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि आमजन से लेने की शिकायत एवं विभागीय नियमानुसार कार्य नहीं करने की जांच में दोषी पाए जाने संबंधित ई-मित्र के खिलाफ एक हजार रूपए की शास्ती एवं 15 दिवस के लिए ई मित्र आईडी का निष्क्रिय करने के आदेश जारी किए है।
एसडीएम सवाई माधोपुर ने बताया कि गिर्राज फोटो कॉपियर्स ई मित्र सेंटर पर संचालित ई मित्र द्वारा विभागीय नियमानुसार कार्य नहीं करने व ई मित्र संबंधी सेवाओं के लिए अधिक शुल्क लेने का दोषी पाया गया। इस संदर्भ में ई मित्र कियोस्क आईडी के वि़रूद्ध एक हजार रूपए की शास्ति एवं 15 दिवस के लिए ई मित्र निष्क्रिय करने के आदेश जारी किए गए हैं।