5 से अधिक व्यक्ति एक जगह एकत्र नहीं होंगे, धारा 144 के आदेश में किया आंशिक संशोधन

सवाई माधोपुर। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव रोकथाम के लिए जारी की गई धारा 144 के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए जिला कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट ने 5 से अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्र या जमा होने पर रोक लगाई है। जिला मजिस्ट्रेट डॉ एस पी सिंह ने धारा 144 के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए  जिला सवाई माधोपुर की समस्त राजस्व सीमाओं में सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थानो एवं अन्य आमजन के द्वारा आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों में एकत्रित होने वाले व्यक्तियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु 20 या 20 से अधिक व्यक्तियों स्थान पर 5 या पांच से अधिक व्यक्तियों के जमाव / भीड़/ बैठक व अन्य प्रकार से शामिल होने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा प्रसारित की है। शेष आदेश पूर्ववत रहेंगे।