स्क्रीनिंग का इंद्राज ईमित्रा एप पर किया जाए

सवाई माधोपुर। अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गु्रप-2) विभाग के आदेशानुसार देश के विभिन्न राज्यों में मजदूरी करने वाले राजस्थान के प्रवासी श्रमिकों व अन्य निवासियों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा इन प्रवासी श्रमिकों व निवासियों को राज्य में लाया जाकर उन्हें उनके गृह जिलों में भिजवाया जा रहा है। जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाडिया ने पुलिस अधीक्षक, उपाधीक्षक, उपखंड अधिकारियों एवं चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रदेश/जिले में आने वाले इन प्रवासी श्रमिकों व निवासियों की स्क्रीनिंग गृह विभाग द्वारा पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य की सीमा पर की जा रही है। इस स्क्रीनिंग का इन्द्राज आईटी विभाग के एप ई-मित्रा में भी किया जाये तथा आने वाले प्रवासी श्रमिकों व निवासियों से स्व-घोषणा पत्र भी लिया जायें।
उन्होंने निर्देशित किया है कि स्क्रीनिंग के पश्चात जिले में आने वाले समस्त प्रवासी श्रमिकों व निवासियों को भारत सरकार व राज्य सरकार की क्वारंटाईन/आईसोलेशन के संबंध में जारी एडवाईजरी के अनुसार 14 दिवस तक क्वारंटाईन/आईसोलेशन में रखा जाकर एडवाईजरी के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
स्क्रीनिंग के समय या क्वारंटाईन/आईसोलेशन में रखे जाने के समय यदि किसी व्यक्ति में कोरोना संक्रमण के लक्षण पाये जाते है तो उसे तत्काल कोविड हैल्थ केयर सेन्टर/हॉस्पिटल के लिए रैफर किया जाये। आदेशों की कडाई से पालना के निर्देश है।