धारा 144 की पालना सुनिश्चित की जाए, कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए निर्देश

सवाई माधोपुर। कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के मध्यनजर जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट नन्नूमल पहाडिया ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिए है कि सम्पूर्ण जिला सवाई माधोपुर के समस्त राजस्व सीमाओं में किसी भी सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थल पर जिला मजिस्ट्रेट अथवा संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की बिना पूर्व अनुमति के 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही होंगे की निषेधाज्ञा प्रसारित की गई थी। जिला मजिस्ट्रेट नन्नूमल पहाड़िया ने निषेधाज्ञा की निरन्तरता में अन्य शर्तो को जोडते हुए आदेशित किया है कि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार सार्वजनिक स्थानों यथा दुकानों, बाजारों, धार्मिक स्थान, सामाजिक स्थान इत्यादि पर 5 व 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा/भीड होने पर पूर्णतयः प्रतिबन्ध रहेगा। सभी सर्वसाधारण आमजन विशेष को सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना एवं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना में एक दूसरे से कम से कम 6 फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। बिना अनुमत श्रेणी के वाहनों के आवागमन जिसमें चौपहिया वाहन, दौपहिया वाहन एवं अन्य वाहन पर पूर्णतयाः प्रतिबन्ध रहेगा। पान, गुटखा, तम्बाकू के क्रय-विक्रय और सार्वजनिक स्थलों पर थूंकना प्रतिबंधित है। अनुमत श्रेणी की सूचीबद्ध दुकाने, बाजार, ग्रामीण हॉट बाजार, में बिना किसी कारण के आवागमन पर सख्त प्रतिबन्ध रहेगा। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबन्ध रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट/उपखण्ड मजिस्ट्रेट की अनुमति से शादी समारोह आयोजित होंगे। शादी समारोह मंे सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी तथा 50 से अधिक अतिथि अनुमत नही होंगे। अंतिम संस्कार/अंतिम विधियों से संबंधित अवसर पर सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी और 20 से अधिक व्यक्ति अनुमत नही होंगे। भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की कड़ाई से पालना करना अनिवार्य होगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि आदेशों की पालना नही करना दण्डनीय अपराध होगा। उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत अभियोजित हो सकेगा।  
यह निषेधाज्ञा आदेश 4 जून 2020 तक अथवा अन्य आदेश होने तक जो भी पूर्व हो प्रभावशील रहेगा।