क्वारंटीन किए गए लोगों की निगरानी के संबंध में निर्देश

राजकोविड 19 इंफो एप डाउनलोड करना जरूरी, जिला कलेक्टर ने जारी किए निर्देश
सवाई माधोपुर।
विश्व स्वास्थ्य  संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण को वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। इस महामारी के दौर से निपटने के लिए विभिन्न आदेशों के द्वारा जिले में निवासरत एवं अन्य जिलो/राज्यों से आये हुए विभिन्न प्रवासी/श्रमिको को कोविड-19 के संक्रमण के लक्षण यथा खांसी, जुकाम, बुखार आदि पाये जाने पर चिकित्सकीय परीक्षण के पश्चात 14 दिवस तक होम क्वारंटाईन के रूप में निर्धारित स्थान पर रहना तथा चिकित्सा विभाग द्वारा जारी समस्त दिशा निर्देशों की पालना करवाना सुनिश्चित किये जाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है।
जिन व्यक्तियों को होम क्वारंटाईन किया गया है उनकी निगरानी हेतु मोबाईल पर सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा इस संबंध में निर्धारित मोबाईल एप (राज कोविड इनफो एप) से की जाएगी। क्वारंटीन किए गए व्यक्ति राजकोविड 19 इंफो एप डाउनलोड कर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक प्रति 2 घंटे में सेल्फी मोबाईल एप पर अपलोड करेगा एवं ई-मेल rajcovid19info@rajasthan.gov.in पर सूचित करेगा।
जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने आदेश जारी कर बताया कि किसी के पास एप की सुविधा नही है तो ऐसे व्यक्ति की लोकेशन टेलीकॉम कम्पनी की सहायता से ट्रेस की जायेगी। साथ ही निर्दिष्ट व्यक्ति के मोबाईल पर आरोग्य सेतु एप भी डाउनलोड करवायें। यदि संबंधित क्वारंटाईन व्यक्ति निर्धारित स्थान को छोडता है तो उसके परिवार वाले निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत संबंधित ग्राम पंचायत/ग्राम एवं बूथ स्तरीय कमेटी को सूचित करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
जिला कलेक्टर ने इस संबंध में निर्दिष्ट होम क्वारंटाईन व्यक्ति की निगरानी के लिए उपखण्ड अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे ग्रामीण स्तर पर गाम पंचायत/ग्राम स्तरीय एवं बूथ स्तरीय कोर कमेटियों एवं शहरी क्षेत्र के लिए संबंधित बूथ स्तरीय कोर कमेटियों के माध्यम से होम क्वारंटाईन किये गये व्यक्तियों की सघन निगरानी करवाना सुनिश्चित करेंगे। जिला कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि निर्दिष्ट होम क्वारंटाईन व्यक्ति की निगरानी के लिए उसके परिवार के सदस्यों, पडोसी आदि से शपथ पत्र लेवे तथा एक राजकीय कार्मिक की नामजद नियुक्ति कर निर्देशों की पालना करवाते हुए होम क्वारंटाईन किये गये व्यक्ति की सघन मॉनिटरिंग व निगरानी करवाना सुनिश्चित करें तथा उस कार्मिक से प्रतिदिन क्वारंटाईन व्यक्ति की निगरानी की रिपोर्ट प्राप्त करें। यदि नियुक्त कार्मिक द्वारा मॉनिटरिंग व निगरानी में किसी भी प्रकार की लापरवाही की जाती है तो संबंधित कमेटी के सदस्यो के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।