वार्षिक प्रतिवेदन भेजें

सवाई माधोपुर। दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक व मासिक समाचार पत्रों को पीआरबी एक्ट के मुताबिक प्रति वर्ष आरएनआई को वार्षिक प्रतिवेदन भेजना होता है। जिले के कुछ समाचार पत्रों ने गत 3 साल का वार्षिक प्रतिवेदन आरएनआई को नहीं भेजा है।
जिला मजिस्ट्रेट डॉ. एस. पी. सिंह ने बताया कि ऐसे समाचार पत्र आगामी 3 दिवस में जिला कलेक्टर कार्यालय को गत 3 साल का वार्षिक प्रतिवेदन भेजें ताकि ये आरएनआई को अग्रेषित किये जा सकें।