गाइडलाइन की पालना करवाने एवं उल्लंघन पर कार्रवाई के लिए तहसीलदार तथा नायब तहसीलदारों को दी जिम्मेदारी

सवाई माधोपुर। कोविड-19 की दूसरी लहर की रोकथाम के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी गाइडलाइन की पालना करवाने तथा गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत नियमानुसार जुर्माना आदि की कार्यवाही करने हेतु जिले के सभी तहसील मुख्यालयों पर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने तहसील सवाई माधोपुर पर तहसीलदार सवाई माधोपुर को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक, नायब तहसीलदार सवाई माधोपुर को दोपहर 12 बजे से सांय 4 बजे तक, नायब तहसीलदार सरकार पैरोकार कलेक्ट्रेट, सवाई माधोपुर को सांय 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक के लिए नियुक्त किया गया है।

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इस प्रकार तहसील मुख्यालय गंगापुर सिटी पर तहसीलदार गंगापुर सिटी को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक, ऑफिस कानूनगो/वरिष्ठतम भू-अभिलेख निरीक्षक गंगापुर सिटी को दोपहर 2 बजे से सांय 8 बजे तक तथा तहसील मुख्यालय बामनवास पर तहसीलदार बामनवास को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक, नायब तहसीलदार बरनाला को दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक के लिए नियुक्त किया गया है।
तहसील मुख्यालय वजीरपुर पर तहसीलदार वजीरपुर को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक, ऑफिस कानूनगो/वरिष्ठतम भू0अभिलेख निरीक्षक वजीरपुर को दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक तथा तहसील मुख्यालय मलारना डूंगर पर तहसीलदार मलारना डूंगर को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ऑफसि कानूनगो/वरिष्ठतम भू0अभिलेख निरीक्षक मलारना डूंगर को दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक के लिए नियुक्त किया गया है।
तहसील मुख्यालय बौंली पर नायब तहसीलदार मित्रपुरा को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ऑफिस कानूनगो/वरिष्ठतम भू0 अभिलेख निरीक्षक बौंली को दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक तथा तहसील मुख्यालय चौथ का बरवाड़ा पर नायब तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक तथा ऑफिस कानूनगो/वरिष्ठतम भू0अभिलेख निरीक्षक चौथ का बरवाड़ा को दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक एवं तहसील मुख्यालय खण्डार पर नायब तहसीलदार खण्डार को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक तथा ऑफसि कानूनगो खण्डार को दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक के लिए नियुक्त किया है।
जिला कलेक्टर ने सभी तहसील मुख्यालयों पर नियुक्त किये गये अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने-अपने तहसील मुख्यालय पर पुलिस जाप्ते के साथ उपस्थित रहकर निर्धारित समयावधि में बाजार में निरन्तर भ्रमण करें एवं दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवायें।