शुक्रवार से सार्वजनिक स्थानों पर थ्री लेयर मास्क लगाना अनिवार्य

मुख्य सचिव ने आदेश जारी किये आदेश, प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थलों पर तथा कृषि मंडियों में मास्क पहनना अनिवार्य 

जयपुर। राज्य में कोविड-19 के प्रसार को रोकने एवं लॉक डाउनलोड आइसोलेशन के उपायों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है इसलिए प्रदेश में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के चलते राज्य सरकार ने सभी नगरपालिका क्षेत्रों में साथ ही राज्य की अधिसूचित मंडियों में और इनसे संबंधित यात्रा करने वालों के विषय में निर्देशों का अनुपालन करने के आदेश जारी किए हैं।
मुख्य सचिव डी बी गुप्ता ने आदेश जारी कर प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थलों पर तथा कृषि मंडियों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। मुख्य सचिव ने व्यापक जनहित को देखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत आदेश जारी किए हैं कि सभी व्यक्तियों को, चाहे वह किसी भी उद्देश्य, कारण अथवा प्राधिकार से किसी भी सार्वजनिक स्थल यथा सड़क, गली, अस्पताल, बाजार आदि में जा रहे हों, थ्री लेयर वाले स्टैंडर्ड मास्क अथवा कपड़े से बना मास्क लगाना अनिवार्य होगा। निजी अथवा राजकीय वाहन में यात्रा कर रहे व्यक्तियों को भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। किसी भी साइट, कार्यालय अथवा कार्यस्थल पर कार्यरत व्यक्तियों को भी मास्क लगाना जरूरी होगा।
आदेश के अनुसार केमिस्ट की दुकान पर उपलब्ध स्टैंडर्ड मास्क के अलावा घर में बने कपड़े के मास्क भी उपयोग किए जा सकेंगे।  कपड़े से बने इन मास्क को  उपयोग के बाद विसंक्रमित करना और अच्छी तरह होना जरूरी होगा। कार्य स्थलों पर नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके सभी कर्मचारी थ्री लेयर मास्क का उपयोग करें। इन आदेशों का उल्लंघन आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा। 
मुख्य सचिव के आदेशानुसार जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सब इंस्पेक्टर एवं उससे ऊपर की रैंक के पुलिस अधिकारी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर और इससे ऊपर के स्तर के स्थानीय निकायों के अधिकारी तथा मंडी सचिव को यह आदेश लागू करने के लिए अधिकृत किया गया है।