Dowry: अब जांच के बाद ही दर्ज होंगे दहेज केस, डीजीपी ने दिए आदेश

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राज्य में अब पुलिस को दहेज (Dowry) का मामला दर्ज करने से पूर्व उसकी जांच करनी होगी। जांच में पुष्टि होने के बाद धारा 498ए का मामला दर्ज करेगी। इस संबंध में डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने पुलिस अधिकारियों की बैठक में निर्देशित किया है। कपूर ने बताया कि राज्य में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष महिला अपराधों में 12 प्रतिशत तक कमी दर्ज की गई है। इसी प्रकार डकैती में 30, छीना झपटी संबंधी मामलों में 18.33 तथा गंभीर चोट संबंधी मामलों में 8 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है।

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उन्होंने कहा कि हमें उन क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करते हुए कार्य करना है जहां महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती हों। उन्होंने पुलिसकर्मियों से कहा कि वे अपने-अपने जिलों में महिलाओं की टीम तैयार करें जो हॉटस्पॉट क्षेत्र में जाकर महिलाओं के साथ अभद्रता करने वालों को सबक सिखा सकें। वहीं अब महिला की शिकायत दर्ज कराने के बाद सभी तथ्यों जांच करते हुए केवल असली आरोपी या आरोपियों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस निर्णय से निर्दोष लोगों को राहत मिलेगी।

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कपूर ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि इस मामले में सभी सुनियोजित तरीके से एक दिशा में कार्य करें। महिलाओं के खिलाफ अपराध संबंधी मामलों को लेकर पीड़ित महिला की शिकायत दर्ज करने अथवा समाधान होने के बाद भी महिलाओं से उनका हाल-चाल पूछते हुए फीडबैक लेते रहें। इस दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, ताकि उनमें सुरक्षा की भावना को बल मिल सके।
महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ आपराधिक घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक जिला में बनाई गई टीम को विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। पुलिसकर्मी नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाते हुए उनकी अवैध संपत्तियों को निशाना बनाएं। ग्राम प्रहरी की ड्यूटी लगाएं। डीजीपी ने पुलिस अधीक्षकों को निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र से गुजरने वाले एनएच-152डी, एनएच-44 तथा एनएच-9 पर लेन ड्राइविंग का पालन सुनिश्चित करें।