करौली। जिले के खाद्य पदार्थ व्यावसायियों को खाद्य लाइसेंस अनिवार्य है। बिना लाइसेंस कारोबार करने वालों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दिनेशचंद मीना ने बताया कि निदेशालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार खाद्य कारोबारियों और स्ट्रीट वेंडरों पर खाद्य लाइसेंस की अनिवार्यता लागू होगी। जिन खाद्य कारोबारियों और दुकानदारों ने अभी तक लाइसेंस नहीं लिया है वे नजदीकी ई-मित्र पर ऑनलाइन आवेदन कर लाइसेंस जारी करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि 30 सितम्बर 2021 के बाद लाइसेंस रहित दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी। कारोबारियों को प्रतिष्ठानों पर साफ-सफाई रखने को भी कहा है।
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